सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
PMEGP योजना 2026: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लोन, सब्सिडी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
Overview
MEGP योजना क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य नए माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए लोगों को बैंक वित्त और सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध कराना है।
यह योजना मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में नए व्यवसाय, सेवा और विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए लागू की जाती है। योजना के राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है।
PMEGP में कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMEGP में सब्सिडी आवेदक की श्रेणी और व्यवसाय के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में होने के आधार पर अलग-अलग होती है।
सामान्य श्रेणी:
- ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक
- शहरी क्षेत्र में 15% तक
विशेष श्रेणी:
- ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक
- शहरी क्षेत्र में 25% तक
विशेष श्रेणी में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर तथा निर्धारित अन्य श्रेणियां शामिल हैं।
PMEGP में कितने रुपये तक का प्रोजेक्ट हो सकता है?
- विनिर्माण क्षेत्र: ₹50 लाख तक
- बिजनेस/सर्विस क्षेत्र: ₹20 लाख तक
निर्धारित सीमा से अधिक परियोजना लागत होने पर अतिरिक्त राशि पर PMEGP सब्सिडी लागू नहीं होती।
लाभार्थी का अपना योगदान
- सामान्य श्रेणी: परियोजना लागत का 10%
- विशेष श्रेणी: परियोजना लागत का 5%
शेष राशि बैंक वित्त के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
PMEGP योजना का उद्देश्य
PMEGP का मुख्य उद्देश्य युवाओं, कारीगरों और अन्य पात्र लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाता है।
Benefits
- नए माइक्रो बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक वित्त की सुविधा।
- परियोजना लागत पर निर्धारित दर के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का लाभ।
- सामान्य श्रेणी के लिए 15% से 25% तक सब्सिडी का प्रावधान।
- विशेष श्रेणी के लिए 25% से 35% तक सब्सिडी का प्रावधान।
- विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 लाख तक की परियोजना लागत मान्य।
- बिजनेस एवं सर्विस क्षेत्र में ₹20 लाख तक की परियोजना लागत मान्य।
- महिलाओं, SC, ST, OBC सहित निर्धारित विशेष श्रेणियों को अतिरिक्त सब्सिडी दर।
- स्वरोजगार के साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता।
- नई माइक्रो यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
Eligibility
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- नई यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- PMEGP में सहायता लेने के लिए कोई अधिकतम आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- ₹10 लाख से अधिक की विनिर्माण परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- ₹5 लाख से अधिक की बिजनेस/सर्विस परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- परियोजना में पूंजीगत व्यय होना आवश्यक है।
- पहले से चल रही ऐसी यूनिट जो PMEGP के नियमों के अंतर्गत पात्र नहीं है, सामान्य नई यूनिट सहायता के लिए पात्र नहीं होती।
- जिस यूनिट ने किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त की है, वह नई PMEGP सहायता के लिए सामान्यतः पात्र नहीं होती।
- एक परिवार से नई यूनिट के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
How to apply
Step 1: ऑनलाइन आवेदन शुरू करें
PMEGP की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में नई यूनिट के लिए आवेदन करें।
Step 2: व्यक्तिगत जानकारी भरें
नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार संबंधी जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
Step 3: श्रेणी चुनें
General या निर्धारित Special Category के अनुसार अपनी श्रेणी की जानकारी भरें।
Step 4: परियोजना की जानकारी दें
व्यवसाय का प्रकार, परियोजना लागत, स्थान, मशीनरी और रोजगार से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
Step 5: Project Report तैयार करें
व्यवसाय की लागत, मशीनरी, कच्चा माल, अनुमानित बिक्री, खर्च और रोजगार की जानकारी वाली Project Report तैयार करें।
Step 6: दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करें।
Step 7: आवेदन Submit करें
सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन Final Submit करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
Step 8: बैंक प्रक्रिया
आवेदन के बाद संबंधित बैंक द्वारा परियोजना और ऋण की जांच की जाती है।
Step 9: ऋण एवं सब्सिडी
बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति और योजना के नियमों के अनुसार मार्जिन मनी सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
Documents needed
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- निवास संबंधी दस्तावेज
- बैंक संबंधी जानकारी
- परियोजना रिपोर्ट
- व्यवसाय/यूनिट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज
- मशीनरी एवं उपकरण से संबंधित अनुमान
- अन्य आवश्यक दस्तावेज