समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार (केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम — NSAP के तहत, केंद्र और राज्य दोनों के अंशदान से)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना — वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांगता पेंशन (बिहार)
विवरण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना असल में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तीन हिस्सों को मिलाकर बना ढांचा है:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) — 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के बुज़ुर्गों के लिए
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) — 40 से 79 वर्ष की BPL विधवा महिलाओं के लिए
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) — 18 से 79 वर्ष के गंभीर निःशक्तता (सामान्यतः 40% या अधिक) वाले BPL व्यक्तियों के लिए
केंद्र सरकार इन योजनाओं के तहत मामूली राशि (₹200-₹300 प्रति माह) देती है, लेकिन बिहार सरकार अपनी तरफ से इसमें अतिरिक्त राशि जोड़कर इसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवाओं के लिए) और दिव्यांग पेंशन के रूप में लागू करती है।
सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट: बिहार सरकार ने 2026 में इन तीनों ही श्रेणियों (वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग) की कुल पेंशन राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दी है, जो जुलाई 2026 से लागू है। इसका सीधा फायदा राज्य के 94 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को मिल रहा है। सारी राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के ज़रिए सीधे बैंक खाते में आती है, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की e-KYC पूरी होना और बैंक खाता आधार से सीडेड होना ज़रूरी है — वरना अगली किस्त बिना सूचना के रुक सकती है।
लाभ
- हर पात्र वृद्ध, विधवा या दिव्यांग नागरिक को अब ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन (पहले ₹400 थी)
- राशि सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए
- केंद्र और राज्य — दोनों सरकारों के अंशदान से मिलकर बनी योजना, इसलिए स्थायी और भरोसेमंद
- तीनों वर्ग (बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांग) के लिए एक जैसी राशि और एक ही पोर्टल से आवेदन की सुविधा
- नियमित मासिक सहायता से दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद
पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS-आधारित):
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या कम आय वर्ग से
विधवा पेंशन (IGNWPS/लक्ष्मीबाई-आधारित):
- विधवा महिला, आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक (केंद्रीय योजना 40-79 वर्ष कवर करती है, बिहार अपनी तरफ से 18+ को भी कवर करता है)
- आर्थिक रूप से कमज़ोर/BPL परिवार से
विकलांगता पेंशन (IGNDPS-आधारित):
- आयु 18 से 79 वर्ष
- गंभीर निःशक्तता (सामान्यतः 40% या अधिक), विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक
- BPL या आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से
सभी श्रेणियों के लिए ज़रूरी:
- बिहार का स्थायी निवासी होना
- आधार-सीडेड बैंक खाता और पूरी e-KYC
- किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे कर्मचारी पेंशन) का लाभ न ले रहे हों
आवेदन प्रक्रिया
- SSPMIS पोर्टल पर जाएं:
sspmis.bihar.gov.in, या e-Labharthi पोर्टल पर जाएं। - अपनी श्रेणी चुनें — वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन।
- मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, आयु/विधवा/विकलांगता से जुड़ा प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी भरें।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जांचकर सबमिट करें — नज़दीकी CSC, पंचायत या ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर भी मदद ली जा सकती है।
- स्वीकृति के बाद पेंशन हर महीने DBT से बैंक खाते में आनी शुरू होगी।
- सबसे ज़रूरी: पेंशन शुरू होने के बाद भी e-KYC ज़रूर पूरी रखें, वरना भुगतान रुक सकता ह
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (वृद्धावस्था पेंशन के लिए)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए)
- आय प्रमाण पत्र / BPL प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (आधार से सीडेड)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो