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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) – राशन कार्ड पर सस्ता या मुफ्त अनाज

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विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए सस्ता या मुफ्त अनाज दिया जाता है। इसे लोग आमतौर पर "राशन कार्ड योजना" या "खाद्य सुरक्षा योजना" के नाम से जानते हैं।

राशन कार्ड दो तरह के होते हैं: अंत्योदय (AAY), जो सबसे ज्यादा गरीब, भूमिहीन और असहाय परिवारों के लिए पीले/गुलाबी कार्ड के रूप में जारी होता है, और पात्र गृहस्थी (PHH), जो NFSA की पात्रता शर्तें पूरी करने वाले सामान्य परिवारों के लिए होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत यह अनाज फिलहाल पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है।

राशन कार्ड सिर्फ अनाज पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह पहचान प्रमाण के साथ-साथ कई दूसरी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता और सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए भी जरूरी दस्तावेज है।

लाभ

  • अंत्योदय (AAY) कार्ड: प्रति परिवार 35 किलो अनाज हर महीने (21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं)
  • पात्र गृहस्थी (PHH) कार्ड: कार्ड में दर्ज हर सदस्य को 5 किलो अनाज प्रति माह
  • PMGKAY के तहत यह अनाज फिलहाल पूरी तरह मुफ्त
  • राशन कार्ड पहचान प्रमाण के साथ अन्य सरकारी योजनाओं में भी काम आता है
  • e-KYC और आधार लिंक से पारदर्शी और सीधा वितरण

 

पात्रता

 

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो और NFSA की तय आय व संपत्ति सीमा के अंदर आता हो
  • AAY के लिए: परिवार अत्यंत गरीब, भूमिहीन या असहाय श्रेणी में हो
  • परिवार का किसी अन्य राज्य में या दोबारा राशन कार्ड न बना हो
  • परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता या सरकारी नौकरी में उच्च वेतनभोगी न हो (राज्य द्वारा तय शर्तों के अनुसार)

 

आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक पोर्टल epds.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. "Meri Pehchaan" ID से लॉगिन करें या नया पंजीकरण करें।
  3. नए राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरें और परिवार के सदस्यों की जानकारी दें।
  4. आधार, निवास और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म जमा करने के बाद स्थानीय अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।
  6. सत्यापन पूरा होने पर राशन कार्ड जारी होता है, जिससे नजदीकी उचित मूल्य दुकान (PDS शॉप) से अनाज मिलना शुरू हो जाता है।

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आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (सभी सदस्यों का)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों की फोटो
  • बैंक खाते की जानकारी
  • बिजली बिल / मतदाता पहचान पत्र जैसे पते के प्रमाण

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. राज्य खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?

यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत चलने वाली योजना है, जिसमें राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलता है।

2. राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?

मुख्यतः दो प्रकार: अंत्योदय (AAY) और पात्र गृहस्थी (PHH)।

3. AAY कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?

प्रति परिवार हर महीने 35 किलो अनाज (21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं)।

4. PHH कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?

कार्ड में दर्ज हर सदस्य को हर महीने 5 किलो अनाज।

5. क्या यह अनाज मुफ्त मिलता है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फिलहाल यह अनाज पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है।

6. AAY कार्ड किसे मिलता है?

सबसे अधिक गरीब, भूमिहीन और असहाय परिवारों को, जिन्हें पीला/गुलाबी कार्ड जारी किया जाता है।

7. राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों की फोटो और बैंक खाते की जानकारी।

8. आवेदन कहां करें?

आधिकारिक पोर्टल epds.bihar.gov.in पर ऑनलाइन।

9. राशन कार्ड के और क्या फायदे हैं?

यह पहचान प्रमाण के साथ-साथ कई दूसरी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता और सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने में भी काम आता है।