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समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना — विधवा महिलाओं को अब ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन

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विवरण

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक योजना है, जिसका मक़सद राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि देना है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन चला सकें।

सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट: बिहार सरकार ने 2026 में राज्य की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं — वृद्धजन (बुज़ुर्ग), विधवा (लक्ष्मीबाई) और दिव्यांग पेंशन — की राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दी है। यह बढ़ी हुई राशि जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है, और राज्य के 94 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।

ज़रूरी चेतावनी: पेंशन का पैसा अब तभी आएगा जब लाभार्थी की e-KYC पूरी हो और उनका बैंक खाता आधार से सीडेड (NPCI में DBT के लिए मैप) हो। सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं है — अगर e-KYC नहीं कराई गई, तो अगली किस्त बिना किसी सूचना के रुक सकती है। e-KYC पूरी तरह मुफ़्त है और e-Labharthi/SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन, नज़दीकी CSC पर या ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में कराई जा सकती है।

 

लाभ

  • अब हर महीने ₹1,100 की पेंशन (पहले ₹400 थी) — यानी लगभग तीन गुना बढ़ोतरी
  • राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए
  • राज्य की हर पात्र गरीब विधवा महिला के लिए, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र से
  • नियमित और स्थायी मासिक सहायता, जिससे रोज़-रोज़ की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलती है

 

पात्रता

  • आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी और विधवा महिला होनी चाहिए
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • आर्थिक रूप से कमज़ोर/गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या कम आय वर्ग से होनी चाहिए — पारंपरिक रूप से वार्षिक आय ₹60,000 से कम होने की शर्त रही है
  • पेंशन जारी रहने के लिए आधार-सीडेड बैंक खाता और पूरी e-KYC होना ज़रूरी है
  • अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना (जैसे कर्मचारी पेंशन) का लाभ न ले रही हों

 

आवेदन प्रक्रिया

  1. SSPMIS पोर्टल पर जाएं: sspmis.bihar.gov.in, या e-Labharthi पोर्टल elabharthi.bih.nic.in पर जाएं।
  2. "लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" (विधवा पेंशन) का विकल्प चुनें।
  3. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरें।
  4. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म जांचकर सबमिट करें — चाहें तो नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), पंचायत या ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर भी आवेदन में मदद ली जा सकती है।
  6. आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन DBT से हर महीने बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी।
  7. सबसे ज़रूरी: पेंशन शुरू होने के बाद भी समय-समय पर e-KYC ज़रूर करवाते रहें, वरना अगली किस्त रुक सकती है।

 

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आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक (आधार से सीडेड)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

 

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?

जवाब: यह बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि दी जाती है, ताकि वे अपना जीवन सम्मान से चला सकें।

Q2. अभी इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

जवाब: वर्तमान में हर पात्र विधवा महिला को ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। पहले यह राशि सिर्फ ₹400 थी, जिसे जुलाई 2026 से बढ़ाकर ₹1,100 कर दिया गया है।

Q3. पेंशन के लिए कौन पात्र है?

जवाब: बिहार की स्थायी निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे आती हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।

Q4. आवेदन कहां करें?

जवाब: आवेदन SSPMIS पोर्टल (sspmis.bihar.gov.in) या e-Labharthi पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा नज़दीकी CSC, पंचायत या ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर भी मदद ली जा सकती है।

Q5. e-KYC क्यों ज़रूरी है?

जवाब: सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि पेंशन पाने के लिए लाभार्थी की e-KYC पूरी हो और उनका बैंक खाता आधार से सीडेड (NPCI में DBT के लिए मैप) हो। अगर e-KYC नहीं करवाई गई, तो बिना किसी पूर्व सूचना के अगली किस्त रुक सकती है।

Q6. e-KYC कैसे और कहां करवाएं?

जवाब: e-KYC पूरी तरह मुफ़्त है। इसे e-Labharthi/SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन, नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर, या ब्लॉक के सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जाकर कराया जा सकता है।