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समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार (SSPMIS)

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना

State scheme पेंशन

Overview

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के पात्र दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है।

बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। इस योजना में न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है तथा वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए या आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा होना चाहिए। 

पेंशन का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जानकारी दी है। 

ध्यान दें: बिहार में दिव्यांगजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग pension schemes हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और संबंधित योजना की शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है। SSPMIS पर Bihar State Disability Pension और Indira Gandhi National Disability Pension को अलग-अलग schemes के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 

 "पैसा कब आता है?"

दिव्यांग पेंशन का पैसा कब आता है?

बिहार सरकार के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT के माध्यम से हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई है।

 

Benefits

  • पात्र लाभार्थी को मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है।
  • पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
  • बिहार सरकार की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में ₹1,100 प्रति माह की दर से भुगतान किया जा रहा है। Bihar Government
  • पेंशन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
  • योजना से लाभार्थी को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के खर्च में आर्थिक सहायता मिलती है।
  • सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को सरकारी सहायता से जोड़ा जाता है।
  • SSPMIS में Bihar State Disability Pension के लिए beneficiary status और scheme-wise reporting की सुविधा उपलब्ध है।

 

Eligibility

  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
  • इस योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
  • SSPMIS के अनुसार इस योजना के लिए वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
  • आवेदक बिहार में निवास कर रहा होना चाहिए या आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा होना चाहिए।
  • यदि आवेदक किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आता है, तो संबंधित scheme की eligibility अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करें।

 

How to apply

 

  1. सबसे पहले अपनी पात्रता और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की वैधता सुनिश्चित करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण, निवास प्रमाण-पत्र और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार रखें।
  3. SSPMIS की उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करें।
  4. आवेदन में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और अन्य मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा/अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की जानकारी या acknowledgement सुरक्षित रखें।
  7. आवेदन का संबंधित स्तर पर verification किया जा सकता है।
  8. आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र लाभार्थी को pension payment DBT के माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त होता है।
  9. आवेदन या beneficiary status से संबंधित जानकारी के लिए SSPMIS की beneficiary-status सुविधा का उपयोग किया जा सकता है
  10. दिव्यांग पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?

    बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था में लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन राशि दी जा रही है। बिहार सरकार ने अगस्त 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में ₹1,100 प्रति लाभार्थी की दर से राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी दी थी।

Open official portal

Documents needed

  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र / Disability Certificate
  • बिहार निवास प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक / बैंक खाते का विवरण
  • मतदाता पहचान पत्र, यदि मांगा जाए
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदन के समय मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज

नोट: दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता आवेदन की प्रक्रिया और संबंधित सरकारी verification requirements के अनुसार बदल सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी portal/कार्यालय पर वर्तमान requirements की पुष्टि करें।

 दोनों दिव्यांग pension schemes का अंतर

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बिहार में दिव्यांग पेंशन की अलग-अलग योजनाएं

SSPMIS के अनुसार बिहार में Bihar State Disability Pension और Indira Gandhi National Disability Pension अलग-अलग pension schemes हैं। Bihar State Disability Pension उन दिव्यांगजनों को cover करने के लिए है जो Indira Gandhi National Disability Pension Scheme के अंतर्गत covered नहीं हैं।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना 2026: ₹1,100 पेंशन, पात्रता और आवेदन

इसलिए केवल "दिव्यांग पेंशन" देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही scheme में आएगा। आवेदन से पहले संबंधित scheme की eligibility देखना जरूरी है।


 

 

Frequently asked questions

1: बिहार में दिव्यांग पेंशन कितनी मिलती है?

बिहार की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन राशि दी जा रही है।

2: दिव्यांग पेंशन के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है?

Bihar State Disability Pension के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। Bihar SSPMIS

3: क्या दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र की सीमा है?

Bihar State Disability Pension के लिए SSPMIS के अनुसार न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

4: क्या दिव्यांग पेंशन के लिए income limit है?

SSPMIS के अनुसार Bihar State Disability Pension के लिए annual income की कोई upper limit निर्धारित नहीं है।

5: दिव्यांग पेंशन का पैसा कैसे मिलता है?

पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

6: दिव्यांग पेंशन का पैसा कब आता है?

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की जानकारी दी है।

7: क्या 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?

Bihar State Disability Pension के लिए SSPMIS में न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाणित होना बताया गया है। इसलिए 40% से कम होने पर इस scheme की पात्रता पूरी नहीं होती।