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समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना — अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 लाख तक की सरकारी सहायता

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विवरण

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक सामाजिक-सुधार योजना है। इसका मक़सद है समाज से जातिगत भेदभाव, छुआछूत और दहेज प्रथा को कम करना, और अलग-अलग जाति के जोड़ों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना।

इस योजना के तहत, अगर सामान्य वर्ग/अन्य किसी जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उस नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता देती है। आधिकारिक/पुराने स्रोतों के अनुसार यह राशि ₹1 लाख है, जबकि हालिया रिपोर्टों में इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख किए जाने की बात कही गई है — कुछ मामलों में दिव्यांग लाभार्थी को ₹3 लाख तक भी मिलने का ज़िक्र है। राशि सीधे लाभार्थी जोड़े के बैंक खाते में भेजी जाती है।

सबसे ज़रूरी शर्त: आवेदन विवाह की तारीख से 12 महीने (1 साल) के अंदर करना अनिवार्य है, वरना आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

 

लाभ

  • अंतरजातीय विवाह करने पर ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता (मौजूदा सटीक राशि पोर्टल से पुष्टि करें)
  • दिव्यांग लाभार्थी के अंतरजातीय विवाह करने पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त राशि (₹3 लाख तक) का प्रावधान
  • राशि सीधे नवविवाहित जोड़े के बैंक खाते में
  • समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत कम करने में मदद
  • दहेज-मुक्त और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले विवाह को प्रोत्साहन

 

पात्रता

  • पति-पत्नी में से कम से कम एक या दोनों बिहार के मूल निवासी होने चाहिए
  • विवाह अंतरजातीय होना चाहिए (सामान्य वर्ग/अन्य जाति और SC/ST के बीच)
  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • यह दोनों (वर व वधू) का पहला विवाह होना चाहिए
  • विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या किसी अन्य वैध कानून के तहत पंजीकृत/वैध होना चाहिए
  • विवाह की तारीख से 12 महीने के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है

 

आवेदन प्रक्रिया

  1. विवाह पंजीकरण होने के बाद, अपने संबंधित प्रखंड के RTPS (Right to Public Services) काउंटर पर जाएं।
  2. वहां से "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना" का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (कुछ जगहों पर यह ऑनलाइन सर्विसप्लस पोर्टल से भी भरा जा सकता है)।
  3. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आधार, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
  4. भरा हुआ फॉर्म सभी दस्तावेज़ों के साथ RTPS काउंटर पर जमा करें और रसीद ज़रूर लें।
  5. ध्यान रखें: यह आवेदन विवाह की तारीख से 12 महीने के अंदर ही करना है।
  6. सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर राशि DBT से बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

 

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आवश्यक दस्तावेज़

  • वर-वधू दोनों का आधार कार्ड
  • वैध विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट)
  • दोनों पक्षों के जाति प्रमाण पत्र (अंतरजातीय विवाह साबित करने के लिए)
  • वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • संयुक्त बैंक खाता या किसी एक का बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (दोनों की)
  • स्वघोषणा शपथ पत्र (पहला विवाह होने की पुष्टि)

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. सवाल: बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

जवाब: यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजना है, जिसके तहत अलग-अलग जाति के बीच होने वाले विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता दी जाती है।

Q2. सवाल: इस योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

जवाब: पुराने/आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह राशि ₹1 लाख है, जबकि हालिया रिपोर्टों में इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख किए जाने की बात कही गई है। मौजूदा सटीक राशि की पुष्टि समाज कल्याण विभाग से करें।

Q3. सवाल: यह योजना किसके लिए है?

जवाब: यह उन जोड़ों के लिए है जो अपनी जाति से बाहर जाकर विवाह करते हैं — जैसे सामान्य/अन्य जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति से शादी करे।

Q4. सवाल: आवेदन कब तक करना ज़रूरी है?

जवाब: विवाह की तारीख से 12 महीने (1 साल) के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

Q5. सवाल: वर-वधू की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए?

जवाब: वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए — यह कानूनी विवाह की न्यूनतम उम्र है।

Q6. सवाल: क्या यह सिर्फ पहली शादी पर लागू है?

जवाब: हां, यह योजना सिर्फ उन जोड़ों के लिए है जिनका यह पहला विवाह हो।

Q7. सवाल: आवेदन कहां करें?

जवाब: अपने संबंधित प्रखंड के RTPS काउंटर पर जाकर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। कुछ जगहों पर ऑनलाइन सर्विसप्लस पोर्टल से भी आवेदन संभव है।

Q8. सवाल: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जवाब: दोनों पक्षों का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चाहिए।

Q9. सवाल: क्या दिव्यांग व्यक्ति को अलग से ज़्यादा राशि मिलती है?

जवाब: कुछ रिपोर्टों के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति के अंतरजातीय विवाह करने पर ₹3 लाख तक की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है, लेकिन इसकी पुष्टि विभाग से ज़रूर कर लें।