समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना — अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 लाख तक की सरकारी सहायता
विवरण
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक सामाजिक-सुधार योजना है। इसका मक़सद है समाज से जातिगत भेदभाव, छुआछूत और दहेज प्रथा को कम करना, और अलग-अलग जाति के जोड़ों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना।
इस योजना के तहत, अगर सामान्य वर्ग/अन्य किसी जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उस नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता देती है। आधिकारिक/पुराने स्रोतों के अनुसार यह राशि ₹1 लाख है, जबकि हालिया रिपोर्टों में इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख किए जाने की बात कही गई है — कुछ मामलों में दिव्यांग लाभार्थी को ₹3 लाख तक भी मिलने का ज़िक्र है। राशि सीधे लाभार्थी जोड़े के बैंक खाते में भेजी जाती है।
सबसे ज़रूरी शर्त: आवेदन विवाह की तारीख से 12 महीने (1 साल) के अंदर करना अनिवार्य है, वरना आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
लाभ
- अंतरजातीय विवाह करने पर ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता (मौजूदा सटीक राशि पोर्टल से पुष्टि करें)
- दिव्यांग लाभार्थी के अंतरजातीय विवाह करने पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त राशि (₹3 लाख तक) का प्रावधान
- राशि सीधे नवविवाहित जोड़े के बैंक खाते में
- समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत कम करने में मदद
- दहेज-मुक्त और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले विवाह को प्रोत्साहन
पात्रता
- पति-पत्नी में से कम से कम एक या दोनों बिहार के मूल निवासी होने चाहिए
- विवाह अंतरजातीय होना चाहिए (सामान्य वर्ग/अन्य जाति और SC/ST के बीच)
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- यह दोनों (वर व वधू) का पहला विवाह होना चाहिए
- विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या किसी अन्य वैध कानून के तहत पंजीकृत/वैध होना चाहिए
- विवाह की तारीख से 12 महीने के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है
आवेदन प्रक्रिया
- विवाह पंजीकरण होने के बाद, अपने संबंधित प्रखंड के RTPS (Right to Public Services) काउंटर पर जाएं।
- वहां से "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना" का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (कुछ जगहों पर यह ऑनलाइन सर्विसप्लस पोर्टल से भी भरा जा सकता है)।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आधार, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- भरा हुआ फॉर्म सभी दस्तावेज़ों के साथ RTPS काउंटर पर जमा करें और रसीद ज़रूर लें।
- ध्यान रखें: यह आवेदन विवाह की तारीख से 12 महीने के अंदर ही करना है।
- सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर राशि DBT से बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- वर-वधू दोनों का आधार कार्ड
- वैध विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट)
- दोनों पक्षों के जाति प्रमाण पत्र (अंतरजातीय विवाह साबित करने के लिए)
- वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- संयुक्त बैंक खाता या किसी एक का बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (दोनों की)
- स्वघोषणा शपथ पत्र (पहला विवाह होने की पुष्टि)