बिहार की सरकारी योजनाओं की जानकारी - एक जगह, आसान भाषा में स्वतंत्र सूचना पोर्टल · गैर-सरकारी हिंदी English
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2026: ₹10 लाख तक सहायता, पात्रता, आवेदन और जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2026: ₹10 लाख तक सहायता, पात्रता, आवेदन और जरूरी दस्तावेज

अगर आप बिहार के अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) से आते हैं और अपना खुद का व्यवसाय या लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना आपके लिए महत्वपूर्ण योजना हो सकती है।

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं और युवतियों को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आधिकारिक उद्यमी पोर्टल के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए सहायता का प्रावधान है।

https://images.openai.com/static-rsc-4/KwNfYjpfofhyJlJQ4ZyGdgEQEFmmkDu5qzuQZ3LtMukc9zvzVfVljePVaysfUTQw3cTzZlXU9mHhevBqVaUIgU2d3I4SwEpDsJrjTpIAcRsPTttxbA9slGrr1X7er1np46l73OC88prdg0UO-O22pXKX5-sczztE93XzhNSmNSaPJatYpuG99_U3lrigPAfe?purpose=fullsize
 
https://images.openai.com/static-rsc-4/JlLJIpjp4-WlQTnd09q0ZxmNKd5YqySZoKYUcM0-aqovIrN8FTTDUQs5wIf24Fsf_nQxygk8Tdym7fBUmbMa7l76NdZF1SOZjXhkevWDytE03iPSU4UJFowqk4-ZvXn1w2y0V_JudzykXL1tk4sB5cbjRffoh0F7x2owoPNKDDztTXN3aT0CAgGF7cbr-9XO?purpose=fullsize
 
https://images.openai.com/static-rsc-4/qI4PE52lmIARVsg5XfvUw02HxgaGV9Xv5EJyYYyzOBzOH74tLjloyhq5WGWBFCIYcSyT-ZIJHHhPS47MPdtXuhPKyTnq6mWyTmpV9uYfrB9YTkSfGLnPms6RlfBDPtB1mjbiErtWOHnyxTlavxmf2iC3M9xMjPZp4a8uxzQ8CH1SJ7MI7YD-vCQ1txXuHQPe?purpose=fullsize
 
6

Featured Image: ऊपर दी गई image को ब्लॉग के Featured Image या Introduction के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।


मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक घटक है। इसे विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष एवं महिला आवेदकों के लिए लागू किया गया है।

बिहार सरकार के आधिकारिक उद्यमी पोर्टल के अनुसार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना वर्ष 2020 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।


₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता कैसे मिलती है?

इस योजना में परियोजना लागत के आधार पर अधिकतम ₹10 लाख तक सहायता का प्रावधान है।

सहायता का प्रकार अधिकतम राशि
अनुदान / Subsidy ₹5 लाख तक
ब्याज-मुक्त ऋण ₹5 लाख तक
कुल परियोजना लागत ₹10 लाख तक

यानी अधिकतम ₹10 लाख की परियोजना के मामले में ₹5 लाख तक की राशि अनुदान/सब्सिडी के रूप में और ₹5 लाख तक की राशि ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

ध्यान दें: वास्तविक स्वीकृत राशि परियोजना, स्वीकृति और योजना के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।


मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

2025–26 की आधिकारिक चयन एवं आवेदन गाइडलाइन के अनुसार सामान्य पात्रता में ये शर्तें शामिल हैं:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • न्यूनतम 10+2 / इंटरमीडिएट, ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • प्रस्तावित इकाई Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Pvt. Ltd. Company के रूप में हो सकती है।
  • Proprietorship व्यवसाय आवेदक के अपने PAN पर होना चाहिए।

सबसे जरूरी जाति संबंधी पात्रता

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष और महिला आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक guideline में इस category को स्पष्ट रूप से BC-01 बताया गया है।


कौन-कौन से व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं?

योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर विभिन्न manufacturing और business projects की सूची उपलब्ध है।

उदाहरण के तौर पर पोर्टल पर ये परियोजनाएं दिखाई गई हैं:

  • आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन
  • मसाला उत्पादन
  • पशु आहार उत्पादन
  • मुर्गी दाना उत्पादन
  • तेल मिल
  • आइसक्रीम उत्पादन
  • जैम/जेली/सॉस उत्पादन
  • बेकरी उत्पाद
  • मखाना प्रोसेसिंग
  • दाल मिल
  • पोहा/चूड़ा उत्पादन
  • कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन
  • अन्य स्वीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग परियोजनाएं

परियोजना का चयन करते समय उस वित्तीय वर्ष की आधिकारिक project list देखना जरूरी है।


मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए जरूरी Documents

आधिकारिक 2025–26 guideline के अनुसार आवेदन के समय प्रमुख दस्तावेजों में शामिल हैं:

  1. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र — जिसमें जन्मतिथि हो
  2. इंटरमीडिएट / समकक्ष प्रमाण-पत्र
  3. जाति प्रमाण-पत्र
  4. स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
  5. Live Photograph
  6. आवेदक का Signature

परियोजना विशेष होने पर अतिरिक्त qualification या certificate की आवश्यकता हो सकती है।


मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन Udyami Bihar Portal के माध्यम से होती है।

Step 1: Official Portal खोलें

Udyami Bihar Official Portal

Step 2: Registration करें

पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता लॉगिन / पंजीकरण विकल्प के माध्यम से अपना registration करें।

Step 3: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चुनें

उपलब्ध योजना/Category में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का चयन करें।

Step 4: Personal Details भरें

नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

Step 5: Documents Upload करें

जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, photograph और signature आदि अपलोड करें।

Step 6: Project का चयन करें

Official project list में से अपनी पात्र परियोजना का चयन करें और मांगी गई project details/DPR से संबंधित जानकारी भरें।

Step 7: Application Submit करें

सभी जानकारी verify करने के बाद application submit करें और acknowledgement/application details सुरक्षित रखें।

आधिकारिक guideline के अनुसार प्राप्त आवेदनों का चयन निर्धारित जिलावार लक्ष्य के अनुसार किया जाता है और provisional selection के लिए Computerised Randomization प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।


2026 में आवेदन की स्थिति क्या है?

यहां एक महत्वपूर्ण अपडेट है।

आधिकारिक Udyami Bihar portal के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मार्च 2026, शाम 5:00 बजे की गई थी। इसके बाद 20 मई 2026 को Computerised Randomization के माध्यम से provisional selection हुआ और जून 2026 में document scrutiny से संबंधित updates जारी हुए।

इसलिए 21 सितंबर 2026 की स्थिति में 2025–26 का आवेदन window बंद है।

नई वित्तीय वर्ष की application window खुलने पर official portal पर notification जारी किया जाएगा। आवेदन करने से पहले current notification और guideline जरूर check करें।


चयन कैसे होता है?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने मात्र से सहायता की गारंटी नहीं होती।

प्रक्रिया में broadly:

Online Application → Document Scrutiny → Provisional Selection → Computerised Randomization/Selection Process → Final Selection → Project Approval → Assistance/Kist Process

2025–26 के लिए official portal पर SC/ST, EBC, महिला, युवा, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन categories के provisional तथा final selection से संबंधित अलग-अलग lists उपलब्ध कराई गई हैं।


योजना के प्रमुख फायदे

1. ₹10 लाख तक परियोजना सहायता

योग्य परियोजना के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक सहायता का प्रावधान है।

2. ₹5 लाख तक अनुदान

परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम ₹5 लाख, विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

3. ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण

शेष 50% तक, अधिकतम ₹5 लाख, ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

4. अपना Business शुरू करने का अवसर

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है।

5. अलग-अलग Business Projects

आधिकारिक portal पर विभिन्न manufacturing और service-oriented projects की सूची उपलब्ध है।


मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और सामान्य Loan में अंतर

विषय उद्यमी योजना सामान्य Business Loan
उद्देश्य उद्योग/स्वरोजगार को बढ़ावा देना Business financing
अधिकतम सहायता ₹10 लाख तक बैंक/Loan product पर निर्भर
Subsidy 50% तक, अधिकतम ₹5 लाख सामान्यतः नहीं
ब्याज-मुक्त हिस्सा ₹5 लाख तक सामान्य बैंक ब्याज लागू
Category BC-01 के लिए बैंक के नियमों के अनुसार
आवेदन Udyami Bihar Portal संबंधित बैंक/Financial Institution

क्या अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?

हां। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत BC-01 category के पुरुष और महिला दोनों आवेदक पात्र हैं, बशर्ते वे योजना की अन्य eligibility conditions पूरी करते हों।


क्या 10वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकता है?

सामान्य पात्रता के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2/इंटरमीडिएट, ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष है। इसलिए केवल 10वीं पास होना सामान्य पात्रता को पूरा नहीं करता।


क्या इस योजना में आयु सीमा है?

हां। आधिकारिक guideline के अनुसार आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।


क्या दूसरे राज्य का व्यक्ति आवेदन कर सकता है?

सामान्य पात्रता के अनुसार आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।


 

 












FAQ — मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना

Q1. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना क्या है?

यह बिहार सरकार के उद्योग विभाग की योजना है, जिसके माध्यम से BC-01 वर्ग के पात्र पुरुष एवं महिलाओं को उद्योग/स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

Q2. इस योजना में कितने रुपये मिल सकते हैं?

परियोजना लागत के रूप में अधिकतम ₹10 लाख तक सहायता का प्रावधान है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान/सब्सिडी और अधिकतम ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है।

Q3. क्या BC-02 वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं?

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के लिए category BC-01 है। BC-02 के लिए अलग category/योजना के नियम लागू होते हैं।

Q4. क्या महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?

हां, BC-01 वर्ग की महिला आवेदक भी इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं, यदि अन्य eligibility conditions पूरी होती हैं।

Q5. आवेदन की उम्र कितनी होनी चाहिए?

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए।

Q6. न्यूनतम qualification क्या है?

10+2/इंटरमीडिएट, ITI, Polytechnic Diploma या समकक्ष qualification निर्धारित है।

Q7. आवेदन कहां से किया जाता है?

आवेदन Udyami Bihar के official portal के माध्यम से किया जाता है।

Q8. क्या 2025-26 के लिए आवेदन अभी किया जा सकता है?

नहीं। 2025–26 के लिए application deadline 23 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी। सितंबर 2026 तक उस cycle की selection/scrutiny प्रक्रिया से संबंधित updates जारी हो चुके हैं।

Q9. क्या योजना में कोई project list है?

हां। उद्योग विभाग के official Udyami portal पर approved project list और Model DPR उपलब्ध हैं।


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना बिहार के BC-01 वर्ग के पात्र युवाओं और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने वाली योजना है। इसमें अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए 50% तक अनुदान और 50% तक ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान है।

हालांकि, आवेदन करने से पहले अपने जाति प्रमाण-पत्र में BC-01 स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, आयु, निवास और चुनी गई परियोजना की eligibility जरूर जांचें। नई application dates और नियमों के लिए हमेशा Udyami Bihar के official portal को प्राथमिक स्रोत मानें।


SEO Details

Focus Keyword:
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना

Secondary Keywords:
मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजना 2026
Mukhyamantri Ati Pichhda Varg Udyami Yojana
Bihar EBC Udyami Yojana 2026
अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना बिहार
Bihar Udyami Yojana 2026
₹10 लाख उद्यमी योजना बिहार
BC-01 Udyami Yojana Bihar

Slug:
mukhyamantri-ati-pichhda-varg-udyami-yojana-2026

Category:
उद्योग एवं उद्यमिता

Department:
उद्योग विभाग, बिहार सरकार

 

ताज़ा अपडेट व ब्लॉग

ब्लॉग / अपडेट →

मिलती-जुलती योजनाएं

सभी योजनाएं देखें →
सरकारी पोर्टल →