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पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

राज्य योजना छात्रवृत्ति शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा BPSC UPSC अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार योजना
शुरू हुई 1 अप्रैल 2018

विवरण

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई थी। योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र EBC अभ्यर्थियों को ₹50,000 तथा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र EBC अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

बाद में योजना के दायरे का विस्तार किया गया और कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान पात्रता और परीक्षा सूची के लिए संबंधित वर्ष की आधिकारिक अधिसूचना देखना आवश्यक है।

लाभ

• BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र EBC अभ्यर्थियों को ₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि।
• UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र EBC अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि।
• मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता।
• कोचिंग, मार्गदर्शन और उपयोगी अध्ययन सामग्री की जरूरतों में सहायता।
• पात्र लाभार्थियों को राशि बैंक खाते के माध्यम से DBT द्वारा दी जाती है।

पात्रता

• आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
• आवेदक ने योजना में शामिल संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
• आवेदक को संबंधित परीक्षा का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
• योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित वर्ष की आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
• एक ही लाभ के लिए एक से अधिक आवेदन करने से बचें और आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें।
 

 

आवेदन प्रक्रिया

1. बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिए गए आवेदन विकल्प को चुनें।
3. New Registration करके अपना पंजीकरण करें।
4. User ID और Password से Login करें।
5. व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरें।
6. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
7. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
8. आवेदन को Draft के रूप में सेव करके सभी जानकारी जांचें।
9. सही जानकारी होने पर Final Submit करें।
10. Final Submission के बाद Application ID प्राप्त करें और आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें।

आधिकारिक पोर्टल खोलें

आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• बिहार का आवासीय प्रमाण-पत्र
• अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) जाति प्रमाण-पत्र
• संबंधित परीक्षा का एडमिट कार्ड
• प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण
• बैंक पासबुक
• रद्द किया हुआ चेक
• पासपोर्ट साइज फोटो
• हस्ताक्षर
• आवश्यक शपथ-पत्र, यदि संबंधित विज्ञप्ति में मांगा गया हो

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1.मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है?

यह बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की तैयारी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

2.BPSC पास करने पर कितनी राशि मिलती है?

पात्र EBC अभ्यर्थियों को BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

3.UPSC पास करने पर कितनी राशि मिलती है?

पात्र EBC अभ्यर्थियों को UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

4.इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

बिहार के पात्र स्थायी निवासी, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित हैं और योजना में शामिल संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, आवेदन कर सकते हैं।

5.क्या EBC जाति प्रमाण-पत्र जरूरी है?

हां, EBC श्रेणी की पात्रता साबित करने के लिए मान्य जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है। संबंधित आवेदन विज्ञप्ति में दस्तावेजों की अंतिम सूची देखनी चाहिए।

6.क्या बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए?

आधिकारिक पोर्टल के अनुसार भुगतान के लिए बैंक खाते का DBT हेतु आधार से सीडेड होना आवश्यक है। केवल आधार लिंक होना और DBT के लिए आधार सीडिंग अलग-अलग चीजें हैं।