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Custom Hiring Centre (CHC) योजना 2026-27: ₹4 लाख तक अनुदान, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Custom Hiring Centre (CHC) योजना 2026-27: ₹4 लाख तक अनुदान, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने और कृषि कार्यों की लागत कम करने के उद्देश्य से SMAM-Custom Hiring Centre (CHC) योजना 2026-27 के तहत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसान और निर्धारित किसान समूह कृषि यंत्रों का Custom Hiring Centre स्थापित कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में SMAM-Custom Hiring Centre के लिए 40% तक अनुदान, अधिकतम ₹4 लाख तक की सीमा निर्धारित है। वर्तमान OFMAS सूचना के अनुसार CHC के लिए आवेदन 8 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक खुले हैं।

Custom Hiring Centre (CHC) क्या है?

Custom Hiring Centre यानी CHC ऐसा केंद्र होता है जहां विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध रहते हैं और किसान इन मशीनों को आवश्यकता के अनुसार किराये पर लेकर अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं।

कई छोटे और सीमांत किसान महंगे ट्रैक्टर, बुवाई मशीन, कटाई मशीन या अन्य कृषि यंत्र व्यक्तिगत रूप से खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे किसानों के लिए Custom Hiring Centre उपयोगी हो सकता है।

CHC के माध्यम से किसान अपनी जरूरत के अनुसार कृषि मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें हर मशीन अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती।

CHC योजना 2026-27 में कितना अनुदान मिलेगा?

बिहार कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में:

SMAM-Custom Hiring Centre पर 40% तक अनुदान

अधिकतम अनुदान सीमा:

₹4,00,000 तक

निर्धारित की गई है। अनुदान की वास्तविक राशि स्वीकृत कृषि यंत्रों और विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

CHC योजना 2026-27 के लिए आवेदन कब तक होगा?

OFMAS पर उपलब्ध वर्तमान सूचना के अनुसार:

  • आवेदन शुरू: 8 सितंबर 2026
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026
  • वित्तीय वर्ष: 2026-27
  • आवेदन माध्यम: OFMAS

इसलिए पात्र आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

CHC योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

बिहार कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल के अनुसार SMAM-CHC के लिए निम्न पात्र श्रेणियों को आवेदन की सुविधा दी गई है:

  • प्रगतिशील किसान
  • JEEViKA के SHG/VO/CLF
  • ATMA द्वारा गठित Farmer Interest Group (FIG)
  • NABARD/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित Farmers Club
  • Farmer Producer Organization (FPO)
  • Farmer Producer Company (FPC)
  • Self Help Group (SHG)

निर्धारित समूहों को आवेदन करने से पहले OFMAS पोर्टल पर अपना registration पूरा करना होता है।

CHC में कौन-कौन से कृषि यंत्र शामिल हो सकते हैं?

Custom Hiring Centre का उद्देश्य अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराना है।

OFMAS की CHC आवेदन शर्त के अनुसार आवेदक को कृषि कार्यों के चार समूहों से कम-से-कम एक-एक कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है:

  1. खेत की जुताई
  2. फसल की बुआई
  3. फसल की कटाई
  4. फसल की दौनी/थैसिंग

इसका मतलब है कि CHC के लिए केवल एक प्रकार की मशीन के बजाय इन चारों कृषि कार्यों से संबंधित मशीनरी का चयन करना आवश्यक है।

Custom Hiring Centre से किसानों को क्या फायदा होगा?

CHC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान कृषि मशीनरी को जरूरत के अनुसार किराये पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके प्रमुख फायदे हैं:

  • महंगे कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत कम होती है।
  • खेती के काम समय पर पूरे करने में मदद मिलती है।
  • छोटे और सीमांत किसानों को मशीनरी उपलब्ध हो सकती है।
  • कृषि कार्यों में मजदूरी और समय की बचत हो सकती है।
  • आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग बढ़ता है।
  • CHC संचालक के लिए कृषि मशीनरी आधारित सेवा का अवसर बनता है।

CHC स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण शर्त

OFMAS के अनुसार CHC के लिए कार्यादेश जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर Custom Hiring Centre स्थापित करना होगा।

इसके अलावा, बिहार सरकार CHC की स्थापना के लिए भूमि या स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं लेती। CHC स्थापित करने के लिए आवश्यक जमीन/स्थान की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी।

किसानों से किराया वसूलने को लेकर नियम

CHC के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

OFMAS की शर्तों के अनुसार किसानों से यंत्रों की प्रचलित हायरिंग दर से अधिक किराया नहीं लिया जा सकता।

इसका उद्देश्य किसानों को उचित दर पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है।

CHC योजना में अनुदान कैसे मिलेगा?

CHC के लिए आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा आवेदन और संबंधित जानकारी की जांच की जाती है। पात्र आवेदन स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित समय में CHC स्थापित करना होगा। OFMAS की शर्त के अनुसार अनुदान बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।

Custom Hiring Centre के लिए आवेदन कैसे करें?

Step 1: OFMAS पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के OFMAS (Online Farm Mechanization Application Software) पोर्टल पर जाएं।

Step 2: Farmer Application चुनें

Farmer Application सेक्शन में जाकर:

SMAM-Custom Hiring Center के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें

वाला विकल्प चुनें।

Step 3: Registration ID दर्ज करें

आवेदन के लिए संबंधित Registration ID दर्ज करनी होगी। OFMAS के CHC आवेदन पेज पर Registration ID मांगी जाती है।

Step 4: कृषि यंत्रों का चयन करें

जुताई, बुआई, कटाई और दौनी/थैसिंग के चारों समूहों से आवश्यक मशीनों का चयन करें।

Step 5: आवेदन की जानकारी भरें

पोर्टल पर मांगी गई आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

Step 6: आवेदन Finalize करें

सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन को Finalize करें और acknowledgement सुरक्षित रखें।

समूहों को पहले Registration क्यों करना होगा?

JEEViKA, SHG, FIG, FPO/FPC और अन्य निर्धारित समूहों को CHC के लिए आवेदन करने से पहले OFMAS पर registration करना होता है।

OFMAS के अनुसार समूह registration के लिए JEEVIKA/SOCIETIES/SHG/FIG → Register Yourself विकल्प का उपयोग किया जाता है। Registration के दौरान संस्था/समूह की जानकारी, अधिकृत व्यक्ति, मोबाइल, बैंक खाता और अन्य विवरण मांगे जाते हैं।

CHC योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक की श्रेणी के अनुसार दस्तावेज अलग हो सकते हैं। सामान्य रूप से निम्न जानकारी तैयार रखनी चाहिए:

  • कृषि विभाग/OFMAS Registration ID
  • आधार से संबंधित जानकारी
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते की जानकारी
  • समूह/संस्था का registration विवरण, यदि लागू हो
  • FPO/FPC/SHG/JEEViKA आदि से संबंधित दस्तावेज, यदि लागू हो
  • कृषि यंत्रों से संबंधित आवश्यक विवरण
  • जमीन/स्थान से संबंधित जानकारी, जहां आवश्यक हो

आवेदन करते समय OFMAS पर उपलब्ध नवीनतम दस्तावेज संबंधी निर्देशों को प्राथमिकता दें।

CHC योजना 2026-27 की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
योजना SMAM-Custom Hiring Centre
राज्य बिहार
वित्तीय वर्ष 2026-27
अधिकतम अनुदान ₹4 लाख
अनुदान दर 40% तक
आवेदन शुरू 8 सितंबर 2026
अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026
आवेदन माध्यम OFMAS
प्रमुख लाभार्थी प्रगतिशील किसान एवं पात्र किसान समूह
कृषि यंत्रों के समूह जुताई, बुआई, कटाई और दौनी/थैसिंग
CHC स्थापना समय कार्यादेश के 15 दिनों के भीतर

ये जानकारी बिहार कृषि विभाग के वर्तमान OFMAS portal और CHC application conditions पर आधारित है।

CHC योजना और Farm Machinery Bank में अंतर

Custom Hiring Centre (CHC) और Farm Machinery Bank (FMB) दोनों कृषि मशीनरी से संबंधित हैं, लेकिन दोनों के अनुदान और पात्रता में अंतर है।

आधार CHC FMB
अनुदान 40% तक 80% तक
अधिकतम सीमा ₹4 लाख ₹8 लाख
मुख्य उद्देश्य कृषि यंत्रों का Custom Hiring Centre Farm Machinery Bank
पात्रता प्रगतिशील किसान एवं निर्धारित समूह निर्धारित SHG/VO/CLF, FIG, FPO/FPC, SHG, PACS आदि
आवेदन OFMAS OFMAS

OFMAS के 2026-27 subsidy schedule में CHC के लिए 40%/₹4 लाख और FMB के लिए 80%/₹8 लाख की सीमा दी गई है।

CHC योजना 2026 FAQs

1. Custom Hiring Centre क्या है?

Custom Hiring Centre ऐसा केंद्र है जहां किसान कृषि यंत्रों को आवश्यकता के अनुसार किराये पर लेकर खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. CHC योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

SMAM-CHC के तहत 2026-27 में 40% तक, अधिकतम ₹4 लाख अनुदान की सीमा है।

3. CHC के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

प्रगतिशील किसान तथा OFMAS द्वारा निर्धारित JEEViKA SHG/VO/CLF, FIG, Farmers Club, FPO/FPC और SHG जैसी पात्र श्रेणियां आवेदन कर सकती हैं।

4. CHC योजना 2026-27 में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

वर्तमान OFMAS सूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है।

5. CHC में कितने प्रकार के कृषि यंत्र लेने होंगे?

OFMAS की वर्तमान शर्त के अनुसार जुताई, बुआई, कटाई और दौनी/थैसिंग के चारों समूहों से कम-से-कम एक-एक यंत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

6. CHC कितने दिनों में स्थापित करना होगा?

कार्यादेश जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर Custom Hiring Centre स्थापित करना होगा।

7. क्या बिहार सरकार CHC के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी?

नहीं। OFMAS की शर्त के अनुसार CHC के लिए आवश्यक जमीन/स्थान की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी।

8. क्या CHC से किसानों से कोई किराया लिया जाएगा?

हाँ, कृषि यंत्रों को Custom Hiring के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन किसानों से निर्धारित/प्रचलित हायरिंग दर से अधिक किराया नहीं लिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

Custom Hiring Centre (CHC) योजना 2026-27 बिहार के प्रगतिशील किसानों और पात्र किसान समूहों के लिए कृषि मशीनरी आधारित सेवा केंद्र स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत 40% तक, अधिकतम ₹4 लाख अनुदान की व्यवस्था है। CHC में जुताई, बुआई, कटाई और दौनी/थैसिंग से संबंधित कृषि यंत्र शामिल करना आवश्यक है।

वर्तमान OFMAS सूचना के अनुसार 8 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। कार्यादेश मिलने के बाद निर्धारित 15 दिनों के भीतर CHC स्थापित करना और किसानों से निर्धारित हायरिंग दर के अनुसार ही शुल्क लेना योजना की महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल है।

स्रोत: बिहार सरकार, कृषि विभाग एवं OFMAS

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