विवरण
कृषि इनपुट अनुदान योजना बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जाती है।
योजना के अंतर्गत आंधी-तूफान, असामयिक वर्षापात, ओलावृष्टि तथा अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को निर्धारित सहायता मानकों के अनुसार कृषि इनपुट अनुदान दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में मार्च 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह में हुई आंधी-तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद में राशि आवंटित की गई है।
22 जून 2026 को बिहार सरकार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों के बैंक खातों में ₹200 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
लाभ
- प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता।
- आंधी-तूफान, असामयिक वर्षापात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित मानकों के अनुसार अनुदान।
- राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- किसान स्वयं मोबाइल/लैपटॉप से आवेदन कर सकता है।
- नजदीकी CSC/वसुधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
अनुदान की राशि
अनुदान की राशि फसल, क्षति के प्रकार, क्षेत्र तथा सरकार द्वारा निर्धारित सहायता मानकों के अनुसार तय होती है।
उदाहरण के तौर पर 2025 के आधिकारिक दिशा-निर्देश में बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए वर्षाश्रित फसल पर ₹8,500/हेक्टेयर, सिंचित फसल पर ₹17,000/हेक्टेयर और शाश्वत/बहुवर्षीय फसल पर ₹22,500/हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान था। ये 2025 के मानक हैं; इन्हें 2026-27 की वर्तमान दर न माना जाए।
पात्रता
कृषि इनपुट अनुदान के लिए सामान्यतः:
- आवेदक बिहार का किसान होना चाहिए।
- किसान का कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।
- किसान की फसल अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई हो।
- प्रभावित क्षेत्र संबंधित योजना में अधिसूचित जिला/प्रखंड/पंचायत में होना चाहिए।
- किसान के पास 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
- परिवार के किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
- बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाएं।
- किसान पंजीकरण करें।
- 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
- पोर्टल पर “अनुदान के लिए आवेदन” विकल्प चुनें।
- कृषि इनपुट अनुदान का चयन करें।
- पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
- OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
- किसान, भूमि और फसल क्षति से संबंधित जानकारी भरें।
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन Submit करें।
- आवेदन संख्या/पावती सुरक्षित रखें।
कृषि विभाग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या और OTP आवश्यक है।
आवेदन और आवश्यक सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र किसान को स्वीकृत अनुदान राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार से लिंक बैंक खाता
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- अद्यतन जमीन की रसीद/LPC/जमाबंदी, जहां लागू हो
- वास्तविक खेतिहर किसान के लिए स्व-घोषणा पत्र, जहां लागू हो
- फसल एवं क्षति से संबंधित विवरण
कृषि विभाग के वर्तमान पोर्टल के अनुसार अलग-अलग योजनाओं में दस्तावेजों की आवश्यकता अलग हो सकती है।