मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए आवेदन की विस्तृत ऑनलाइन प्रक्रिया फिलहाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। योजना की बनावट (बैंक लोन + COMPFED गारंटर + दूध बिक्री से किस्त कटना) को देखते हुए, संभावित आवेदन प्रक्रिया इस तरह रह सकती है:
- नजदीकी दुग्ध सहकारी समिति/COMPFED केंद्र से संपर्क करें — पशुपालक को सबसे पहले अपने क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या COMFED केंद्र में जाकर योजना की जानकारी और आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- पात्रता जांच व दस्तावेज़ जमा करें — आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
- बैंक शाखा में लोन आवेदन — समिति/विभाग के सत्यापन के बाद पशुपालक का लोन आवेदन संबंधित बैंक शाखा (जो योजना में सूचीबद्ध हो) को भेजा जाएगा।
- COMPFED गारंटी के साथ लोन स्वीकृति — बैंक, COMPFED की गारंटी के आधार पर लोन स्वीकृत करेगा; ब्याज की सब्सिडी सीधे सरकार बैंक को भेजेगी।
- पशु खरीद और किस्त भुगतान शुरू — लोन मिलने पर पशुपालक 3 उन्नत नस्ल की गाय या 2 भैंस खरीदेगा, और आगे की किस्तें दूध बिक्री की राशि से अपने आप कटती रहेंगी।
नोट: ऊपर दी गई प्रक्रिया अनुमानित है, आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार करें। जैसे ही विभाग पोर्टल/फॉर्म जारी करेगा, divyabihar.in पर यह सेक्शन अपडेट कर दिया जाएगा।