Overview
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे बिहार में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू किया जाता है। योजना का उद्देश्य BPL परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत BPL परिवार के 18 से 59 वर्ष आयु के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके निकटतम आश्रित को ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता परिवार की आर्थिक स्थिति में तत्काल सहयोग के उद्देश्य से दी जाती है।
बिहार सरकार के 2026-27 के आधिकारिक रिकॉर्ड में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ₹7,386.96 लाख के व्यय की स्वीकृति दर्ज है।
Benefits
• पात्र BPL परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता।
• परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद निकटतम आश्रित को सहायता।
• सहायता राशि एक बार प्रदान की जाती है।
• योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु को पात्रता में शामिल किया गया है।
• भुगतान के लिए लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी दर्ज की जाती है।
Eligibility
• आवेदक बिहार राज्य में योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करने वाला आश्रित होना चाहिए।
• मृत व्यक्ति BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए।
• मृत व्यक्ति परिवार का कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।
• मृत्यु के समय मृत व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक मृत व्यक्ति का पात्र निकटतम आश्रित होना चाहिए।
• योजना के लिए आवश्यक मृत्यु, निवास और BPL संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
How to apply
1. बिहार सरकार के ServicePlus पोर्टल पर जाएं।
2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन विकल्प चुनें।
3. आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी भरें।
4. मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तारीख, आयु और मृत्यु का कारण दर्ज करें।
5. मृतक और आवेदक से संबंधित जानकारी भरें।
6. BPL और पारिवारिक आय की जानकारी दर्ज करें।
7. बैंक खाता और IFSC Code दर्ज करें।
8. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
9. आवेदन को जांचकर Submit करें।
10. आवेदन की रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
Documents needed
• मृत्यु प्रमाण-पत्र
• आवासीय प्रमाण-पत्र या भूमि संबंधी प्रमाण-पत्र
• BPL प्रमाण-पत्र
• आवेदक का आधार कार्ड
• आवेदक का बैंक खाता विवरण
• IFSC Code
• मोबाइल नंबर
• आवेदक का फोटो
• मृतक के साथ संबंध से संबंधित जानकारी