विभाग / मंत्रालय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से)
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
Overview
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 भारत सरकार की योजना है, जो 1 सितंबर 2024 से अगले 5 साल के लिए लागू है। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में सहायता देना है।
योजना चार हिस्सों (वर्टिकल) में चलती है: लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। इनमें से बिहार के ज्यादातर आम परिवारों के लिए BLC और ब्याज सब्सिडी काम की हैं
Benefits
- BLC: अपनी जमीन पर पक्का घर (45 वर्ग मीटर तक) बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता, जो निर्माण की प्रगति के हिसाब से किस्तों में मिलती है
- ब्याज सब्सिडी: होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज छूट, कुल छूट अधिकतम ₹1.80 लाख तक
- AHP: सरकारी या निजी एजेंसी के बनाए किफायती फ्लैट (30 से 45 वर्ग मीटर) में EWS परिवारों के लिए घर
- किराये के आवास की सुविधा शहरी प्रवासियों और कम आय वालों के लिए
Eligibility
- परिवार शहरी क्षेत्र में रहता हो
- परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न हो
- वार्षिक आय: EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹6 लाख तक, MIG ₹9 लाख तक
- BLC के लिए अपनी जमीन होना जरूरी (आय ₹3 लाख तक, EWS)
- ब्याज सब्सिडी के लिए लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित हुआ हो
- परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल माने जाते हैं
How to apply
- आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं।
- "Apply for PMAY-U 2.0" में अपनी श्रेणी और वर्टिकल चुनें।
- पात्रता जांचें और आधार आदि की जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर किस्तों या सब्सिडी का लाभ मिलता है।
Documents needed
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण (आय प्रमाण पत्र / वेतन पर्ची)
- जमीन के कागज (BLC के लिए)
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- होम लोन के लिए बैंक द्वारा मांगे गए कागज