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उद्योग विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना — महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की सहायता

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Overview

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की "मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY)" के तहत चलने वाली 6 श्रेणियों में से एक है — बाकी श्रेणियां SC, ST, अति पिछड़ा वर्ग (BC-01), पिछड़ा वर्ग (BC-02) और युवा (सामान्य/OBC) के लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी, और इसका मक़सद है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

इस योजना के तहत चुनी गई महिला उद्यमी को कुल ₹10 लाख की सहायता मिलती है, जो दो हिस्सों में बंटी है — ₹5 लाख अनुदान (यह पैसा वापस नहीं करना पड़ता) और ₹5 लाख बिना ब्याज का ऋण (जिसे आसान किस्तों में 84 महीने यानी 7 साल में चुकाना होता है)। कुल 74 प्रकार के व्यवसायों (trades) में से किसी एक को चुनकर आवेदन किया जा सकता है — जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यम।

चूंकि हर साल चुने जाने वाले लाभार्थियों की एक तय संख्या (लक्ष्य) होती है, इसलिए पात्र आवेदकों में से लॉटरी/मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है — सिर्फ आवेदन करने से लाभ मिलना तय नहीं है।

Benefits

  • कुल ₹10 लाख की सहायता — व्यवसाय शुरू करने के लिए
  • इसमें से ₹5 लाख अनुदान (सब्सिडी) — यह राशि कभी वापस नहीं करनी पड़ती
  • बाकी ₹5 लाख बिना ब्याज का ऋण — 84 महीने (7 साल) में आसान किस्तों में चुकौती
  • 74 अलग-अलग व्यवसायों (Trades) में से अपनी पसंद का चुनाव करने की सुविधा
  • राशि सीधे बैंक खाते के ज़रिए, ताकि असली लाभार्थी तक पैसा पहुंचे
  • महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और खुद का रोज़गार शुरू करने का मौका

Eligibility

  • आवेदक महिला और बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: इंटरमीडिएट (12वीं), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा पास होना ज़रूरी है
  • व्यवसाय का स्वरूप प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कोई एक होना चाहिए
  • आवेदक ने इससे पहले किसी अन्य सरकारी उद्यमी योजना का लाभ न लिया हो (सामान्यतः यह शर्त लागू होती है)

 

How to apply

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: udyami.bihar.gov.in
  2. "मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना" श्रेणी चुनकर नया रजिस्ट्रेशन करें।
  3. मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी भरें।
  4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म को ध्यान से जांचकर फाइनल सबमिट करें और मिलने वाला Application Number संभालकर रखें।

 

Open official portal

Documents needed

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • व्यवसाय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • व्यवसाय/फर्म का पंजीकरण प्रमाण (जैसा लागू हो)
  • फर्म के नाम से बैंक का चालू खाता (Current Account)
  • सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

 

Frequently asked questions

Q1. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना क्या है?

जवाब: यह बिहार सरकार के उद्योग विभाग की योजना है, जिसके तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है — इसमें ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख बिना ब्याज का ऋण शामिल है।

Q2. क्या ₹5 लाख का अनुदान वापस करना पड़ता है?

जवाब: नहीं, ₹5 लाख की अनुदान राशि पूरी तरह मुफ़्त है और इसे वापस नहीं करना पड़ता। सिर्फ बाकी बचे ₹5 लाख के ब्याज-मुक्त ऋण को 84 महीने (7 साल) में किस्तों में चुकाना होता है।

Q3. इस योजना के लिए उम्र और योग्यता क्या चाहिए?

जवाब: आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं), ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास होना ज़रूरी है।

Q4. आवेदन कहां और कैसे करें?

जवाब: आवेदन आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा DRCC या ज़िला उद्योग केंद्र कार्यालय से भी मदद ली जा सकती है।

Q5. क्या सिर्फ आवेदन करने से लाभ मिल जाएगा?

जवाब: नहीं, आवेदन के बाद पात्रता की जांच होती है, फिर तय लक्ष्य (सीमित संख्या) के अनुसार लॉटरी या मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

Q6. कौन-कौन से व्यवसाय के लिए यह सहायता ली जा सकती है?

जवाब: इस योजना के तहत कुल 74 प्रकार के व्यवसाय (Trades) — मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र दोनों से जुड़े — शामिल हैं। पोर्टल पर उपलब्ध पूरी सूची में से अपनी पसंद का व्यवसाय चुना जा सकता है।

Q7. व्यवसाय का स्वरूप क्या होना चाहिए?

जवाब: व्यवसाय प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से किसी एक स्वरूप में होना चाहिए।

Q8. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जवाब: आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंटरमीडिएट/समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फर्म के नाम से करंट अकाउंट और फोटो जैसे दस्तावेज़ चाहिए।

Q9. आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

जवाब: यह हर साल बदलती है। 2025-26 चक्र में आवेदन 25 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था और अंतिम तारीख बढ़ाकर 23 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) कर दी गई थी। मौजूदा सत्र की सटीक तारीख के लिए पोर्टल ज़रूर देखें।

Q10. क्या यह योजना सिर्फ नए व्यवसाय के लिए है या पुराने व्यवसाय को भी बढ़ाने के लिए मिलती है?

जवाब: यह मुख्यतः नया व्यवसाय (मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र में) शुरू करने के लिए है। पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार के लिए अलग-अलग योजनाएं हो सकती हैं, इसकी पुष्टि पोर्टल या ज़िला उद्योग केंद्र से करें।