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समाज कल्याण

बिहार राज्य फसल सहायता

राज्य योजना अपनी जमीन पर खेती करने वाला किसान

विवरण

1. योजना का नाम

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY)

2. संबंधित विभाग

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

3. योजना का उद्देश्य

प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों की फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

यह सामान्य अर्थों में फसल बीमा योजना नहीं है; बिहार सरकार द्वारा निर्धारित फसल/क्षति मानकों के आधार पर सहायता दी जाती है।

4. किन किसानों के लिए?

योजना में रैयत किसान और गैर-रैयत किसान दोनों के लिए आवेदन की व्यवस्था रही है। आधिकारिक पोर्टल पर दोनों श्रेणियों के आवेदन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं।

रैयत किसान: अपनी जमीन पर खेती करने वाला किसान।

गैर-रैयत किसान: दूसरे की जमीन पर खेती करने वाला किसान, जैसे बटाईदार/वास्तविक खेतिहर, योजना के नियमों के अनुसार।

5. मुख्य लाभ

फसल की निर्धारित सीमा से अधिक क्षति होने पर पात्र किसान को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण: सहायता की राशि फसल, क्षेत्र और संबंधित मौसम की सरकारी अधिसूचना/दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए किसी पुराने वर्ष की राशि को 2026 की राशि मानकर नहीं चलना चाहिए।

6. 2026 की वर्तमान स्थिति

बिहार सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान में स्पष्ट रूप से लिखा है:

“बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ-2026) हेतु आवेदन प्रारंभ हो चुकी है।”

इसलिए खरीफ 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है।

पोर्टल पर अभी रबी 2025-26 के भी आवेदन आंकड़े उपलब्ध हैं; 16 सितंबर 2026 को वहाँ कुल 3,65,563 आवेदन दर्ज दिख रहे हैं।

7. आयु सीमा

इस योजना के लिए सामान्यतः अलग से कोई अधिकतम आयु सीमा बताई नहीं गई है।

लेकिन किसान के रूप में पात्रता और आवेदन के लिए संबंधित सरकारी नियम लागू होते हैं।

वेबसाइट में:

  • न्यूनतम आयु: लागू पात्रता/नियम के अनुसार
  • अधिकतम आयु: कोई निश्चित सीमा नहीं

8. आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय मांगे जाने वाले दस्तावेज किसान की श्रेणी और संबंधित मौसम के नियमों पर निर्भर कर सकते हैं।

आम तौर पर आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • किसान पंजीकरण
  • जमीन से संबंधित विवरण
  • रैयत किसान के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज
  • गैर-रैयत किसान के लिए निर्धारित स्व-घोषणा/खेती संबंधी दस्तावेज

अंतिम दस्तावेज सूची खरीफ-2026 के आधिकारिक आवेदन निर्देश के अनुसार ही मानें।

9. किसान पंजीकरण

कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण भी आवश्यक है। कृषि विभाग के अनुसार किसान पंजीकरण के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होना, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और सक्रिय बैंक खाता आवश्यक है।

10. आवेदन कैसे करें?

Step 1: बिहार सहकारिता विभाग का आधिकारिक पोर्टल खोलें।

Step 2: बिहार राज्य फसल सहायता योजना चुनें।

Step 3: खरीफ-2026 आवेदन विकल्प चुनें।

Step 4: किसान पंजीकरण/आवश्यक विवरण दर्ज करें।

Step 5: रैयत/गैर-रैयत किसान की स्थिति के अनुसार जानकारी भरें।

Step 6: फसल और खेती से संबंधित विवरण भरें।

Step 7: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

Step 8: आवेदन Submit करें।

Step 9: आवेदन की रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

11. आवेदन की अंतिम तारीख

यहाँ सावधानी जरूरी है।

खरीफ-2026 के आवेदन की अंतिम तारीख को मैं बिना आधिकारिक आवेदन पेज/नोटिस पर पुष्टि किए नहीं लिखूँगा। वर्तमान official portal केवल यह पुष्टि करता है कि खरीफ-2026 के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है

लाभ

फसल की निर्धारित सीमा से अधिक क्षति होने पर पात्र किसान को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण: सहायता की राशि फसल, क्षेत्र और संबंधित मौसम की सरकारी अधिसूचना/दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए किसी पुराने वर्ष की राशि को 2026 की राशि मानकर नहीं चलना चाहिए।

पात्रता

इस योजना के लिए सामान्यतः अलग से कोई अधिकतम आयु सीमा बताई नहीं गई है।

लेकिन किसान के रूप में पात्रता और आवेदन के लिए संबंधित सरकारी नियम लागू होते हैं

आवेदन प्रक्रिया

Step 1: बिहार सहकारिता विभाग का आधिकारिक पोर्टल खोलें।

Step 2: बिहार राज्य फसल सहायता योजना चुनें।

Step 3: खरीफ-2026 आवेदन विकल्प चुनें।

Step 4: किसान पंजीकरण/आवश्यक विवरण दर्ज करें।

Step 5: रैयत/गैर-रैयत किसान की स्थिति के अनुसार जानकारी भरें।

Step 6: फसल और खेती से संबंधित विवरण भरें।

Step 7: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

Step 8: आवेदन Submit करें।

Step 9: आवेदन की रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

आधिकारिक पोर्टल खोलें

आवश्यक दस्तावेज़

आधार, बैंक विवरण, किसान पंजीकरण एवं लागू भूमि/खेती संबंधी दस्तावेज