श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार लेबर कार्ड / निर्माण श्रमिक कल्याण योजना 2026 (Bihar Labour Card / BOCW Welfare Scheme)
Overview
बिहार लेबर कार्ड योजना क्या है?
बिहार लेबर कार्ड योजना निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था है। इसका संचालन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW Board) करता है, जो श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है जो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, राजमिस्त्री का काम, प्लास्टर, पेंटिंग, टाइल्स लगाने, बढ़ईगीरी, लोहे का काम और अन्य पात्र निर्माण गतिविधियों में लगे होते हैं।
निर्माण श्रमिकों की आय अक्सर दैनिक मजदूरी पर निर्भर करती है। काम बंद होने, बीमारी, दुर्घटना, बच्चों की पढ़ाई, विवाह या परिवार में मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाई बढ़ सकती है। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएँ निर्धारित नियमों के तहत ऐसी परिस्थितियों में सहायता देने के लिए बनाई गई हैं।
महत्वपूर्ण अंतर: लेबर कार्ड बनना और किसी विशेष सहायता राशि का स्वीकृत होना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। कार्ड या पंजीकरण होने से हर लाभ अपने-आप नहीं मिलता।
बिहार लेबर कार्ड के 18 प्रमुख लाभ और सहायता श्रेणियाँ
नीचे उन प्रमुख लाभों और सहायता श्रेणियों का विवरण है जिनके लिए निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है। सभी 18 मदों को एक साथ, हर समय उपलब्ध निश्चित नकद लाभ न समझें। योजना का नाम, राशि और वर्तमान उपलब्धता संबंधित सरकारी आदेश से सत्यापित करनी चाहिए।
1. शिक्षा सहायता
पात्र पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता मिल सकती है। कक्षा, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम और अन्य शर्तें लाभ के प्रकार के अनुसार अलग हो सकती हैं।
2. विवाह सहायता
पात्र श्रमिक या निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले परिवार के विवाह संबंधी खर्च के लिए सहायता उपलब्ध हो सकती है। ₹50,000 की राशि का दावा करने से पहले संबंधित लाभ के वर्तमान बिहार बोर्ड आदेश और पात्रता की पुष्टि करें।
3. मातृत्व सहायता
पात्र महिला श्रमिकों या नियमों में निर्धारित श्रमिक परिवारों को मातृत्व से संबंधित सहायता मिल सकती है। आवेदन के लिए पंजीकरण, प्रसव और अन्य निर्धारित प्रमाण आवश्यक हो सकते हैं।
4. चिकित्सा सहायता
गंभीर बीमारी या निर्धारित चिकित्सा परिस्थितियों में नियमों के अनुसार सहायता या उपचार सुविधा मिल सकती है। सामान्य चिकित्सा खर्च के हर दावे की स्वतः प्रतिपूर्ति मानकर न चलें।
5. औज़ार खरीदने में सहायता
पात्र श्रमिकों को काम से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए निर्धारित योजना के तहत सहायता मिल सकती है। आवेदन से पहले उपलब्धता और अनुमत औज़ारों की सूची जाँचें।
6. साइकिल संबंधी सहायता
श्रमिकों के आवागमन के लिए साइकिल से जुड़ी सहायता का लाभ संबंधित योजना और वर्तमान नियमों के अधीन हो सकता है।
7. भवन मरम्मत सहायता
पात्र लाभार्थियों के आवास की मरम्मत के लिए सहायता का प्रावधान लागू नियमों के अनुसार हो सकता है। ₹20,000 की राशि को वर्तमान आदेश से सत्यापित किए बिना निश्चित लाभ न लिखें।
8. पेंशन सहायता
निर्धारित आयु, पंजीकरण अवधि और अन्य शर्तें पूरी करने वाले श्रमिकों को पेंशन संबंधी सहायता मिल सकती है। ₹1,000 प्रति माह को सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन न समझें।
9. प्राकृतिक मृत्यु सहायता
पंजीकृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर पात्र आश्रितों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता मिल सकती है। बोर्ड के प्रकाशित दस्तावेज में ₹2 लाख का उल्लेख है; आवेदन से पहले वर्तमान नियम सत्यापित करें।
10. दुर्घटना में मृत्यु सहायता
निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पात्र आश्रितों को सहायता मिल सकती है। बोर्ड के प्रकाशित दस्तावेज में ₹4 लाख का उल्लेख है; स्वीकृति संबंधित नियमों और जाँच पर निर्भर है।
11. स्थायी दिव्यांगता सहायता
स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की निर्धारित परिस्थितियों में सहायता मिल सकती है। बोर्ड के प्रकाशित दस्तावेज में अलग-अलग दिव्यांगता श्रेणियों के लिए ₹75,000 और ₹50,000 का उल्लेख है; वर्तमान पात्रता जाँचें।
12. दिव्यांगता पेंशन
कुछ निर्धारित परिस्थितियों में स्थायी रूप से दिव्यांग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मासिक सहायता का प्रावधान हो सकता है। बीमारी, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और पात्रता के नियम लागू होते हैं।
13. गंभीर बीमारी के लिए चिकित्सा सहायता
निर्धारित गंभीर या असाध्य बीमारियों में लागू नियमों के अनुसार सहायता उपलब्ध हो सकती है। बीमारी की श्रेणी, चिकित्सा प्रमाण और अन्य सरकारी सहायता से संबंधित शर्तें जाँचें।
14. कार्य-सुरक्षा और कल्याण सहायता
निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएँ लागू योजनाओं के तहत मिल सकती हैं। यह हर स्थिति में सीधे नकद भुगतान नहीं होता।
15. महिला निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता
महिला श्रमिकों को मातृत्व और अन्य लागू कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता मिल सकती है। लाभ का प्रकार संबंधित योजना और पंजीकरण की शर्तों पर निर्भर करता है।
16. बच्चों की पढ़ाई और आगे की शिक्षा में सहायता
पात्र श्रमिकों के बच्चों को निर्धारित शैक्षणिक स्तरों पर सहायता मिल सकती है। कक्षा, पाठ्यक्रम, संस्थान और आवश्यक प्रमाणपत्रों के अनुसार लाभ तय होता है।
प्रकाशन से पहले जरूरी: ऊपर दी गई सूची सहायता की प्रमुख श्रेणियों का परिचय है, न कि बोर्ड की वर्तमान अधिसूचना में मौजूद 16 लाभों की प्रमाणित, पूर्ण और समान राशि वाली सूची। कुछ श्रेणियाँ एक ही व्यापक कल्याणकारी लाभ का हिस्सा भी हो सकती हैं। सटीक योजना-वार राशि, आवेदन की समय-सीमा और वर्तमान उपलब्धता को बोर्ड के नवीनतम आदेश से मिलाकर ही अंतिम रूप दें।
Benefits
बिहार लेबर कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत और पात्र निर्माण श्रमिकों को राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
लेबर कार्ड के प्रमुख लाभ:
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शिक्षा सहायता: पात्र श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता।
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विवाह सहायता: पात्रता और लागू शर्तें पूरी करने पर विवाह संबंधी आर्थिक सहायता।
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मातृत्व सहायता: निर्धारित नियमों के अंतर्गत मातृत्व से संबंधित सहायता।
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चिकित्सा सहायता: पात्र परिस्थितियों में इलाज या चिकित्सा संबंधी सहायता।
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औजार सहायता: निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले पात्र उपकरणों की खरीद के लिए सहायता, जहाँ योजना लागू हो।
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साइकिल सहायता: पात्र श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी सहायता, यदि वर्तमान योजना में उपलब्ध हो।
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आवास मरम्मत सहायता: निर्धारित शर्तों के अनुसार घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता।
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पेंशन सहायता: आयु और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले श्रमिकों के लिए पेंशन संबंधी लाभ।
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प्राकृतिक मृत्यु सहायता: पात्र श्रमिक की मृत्यु होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार आश्रित परिवार को सहायता।
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दुर्घटना मृत्यु सहायता: कार्य या अन्य दुर्घटना से संबंधित पात्र मामलों में आश्रितों को सहायता।
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दिव्यांगता सहायता: निर्धारित दुर्घटना या दिव्यांगता संबंधी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता।
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अन्य कल्याणकारी सुविधाएँ: बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित श्रमिक और परिवार कल्याण योजनाओं का लाभ।
लाभ लेने के लिए जरूरी बातें:
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श्रमिक का बोर्ड में वैध पंजीकरण होना चाहिए।
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संबंधित योजना की पात्रता पूरी होनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र जमा करने पड़ सकते हैं।
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आवेदन की जाँच और स्वीकृति के बाद ही लाभ मिलता है।
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हर सहायता की राशि, आवेदन अवधि और शर्तें अलग हो सकती हैं।
लेबर कार्ड बनवाने से सभी लाभ स्वतः स्वीकृत नहीं होते। आवेदन से पहले संबंधित योजना के वर्तमान नियमों की पुष्टि करें।
Eligibility
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए सामान्य वैधानिक शर्तें निम्न हैं:
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आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और 60 वर्ष से कम हो।
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आवेदक ने पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।
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आवेदक वास्तविक निर्माण श्रमिक हो और निर्धारित श्रेणी के काम में लगा हो।
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पहचान, आयु और निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जा सके।
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आवेदन और सत्यापन में राज्य बोर्ड की वर्तमान प्रक्रिया का पालन किया जाए।
निर्माण श्रमिक की पात्रता में राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन तथा अन्य पात्र निर्माण व्यवसाय शामिल हो सकते हैं। केवल किसी अन्य क्षेत्र में मजदूरी करने से निर्माण श्रमिक बोर्ड के अंतर्गत स्वतः पात्रता नहीं मिलती।
How to apply
बिहार लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार के पात्र निर्माण श्रमिक राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध श्रमिक पंजीकरण सुविधा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर जाएँ और Labour Registration या श्रमिक पंजीकरण का विकल्प चुनें।
चरण 2: आधार प्रमाणीकरण करें
पंजीकरण प्रक्रिया में माँगी गई आधार संख्या और नाम दर्ज करें। पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणीकरण निर्देशों का पालन करें।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
अपना नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, निर्माण कार्य का प्रकार और अन्य आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें।
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें
पहचान और आयु प्रमाण, फोटो तथा निर्माण कार्य में निर्धारित अवधि तक लगे होने से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। पोर्टल द्वारा माँगे गए अन्य दस्तावेज भी संलग्न करें।
चरण 5: आवेदन जमा करें
फॉर्म में भरी गई जानकारी की जाँच करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें और यदि लागू हो तो निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
चरण 6: पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन या पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें। इसका उपयोग आगे आवेदन की स्थिति जाँचने में किया जा सकता है।
चरण 7: आवेदन की स्थिति जाँचें
पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन स्थिति सुविधा से पता करें कि आवेदन स्वीकृत है, लंबित है या उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है।
लेबर कार्ड बनने के बाद योजना का लाभ कैसे लें?
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आधिकारिक पोर्टल पर अपने श्रमिक खाते में लॉगिन करें।
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उपलब्ध Scheme Application या योजना आवेदन विकल्प खोलें।
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जिस सहायता योजना के लिए पात्र हैं, उसका चयन करें।
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आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी भरें।
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संबंधित लाभ के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज अपलोड करें।
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आवेदन जमा करके उसकी रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
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आवेदन की स्थिति देखते रहें और अतिरिक्त दस्तावेज माँगे जाने पर उन्हें निर्धारित तरीके से जमा करें।
ऑफलाइन सहायता कैसे प्राप्त करें?
यदि ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, तो संबंधित श्रम कार्यालय या बोर्ड की अधिकृत सहायता व्यवस्था से संपर्क करें। वहाँ से पंजीकरण, दस्तावेज, आवेदन की स्थिति और संबंधित कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले पंजीकरण की पात्रता, निर्माण कार्य के दिनों की शर्त, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और संबंधित लाभ की वर्तमान उपलब्धता आधिकारिक निर्देशों से जाँच लें।
Documents needed
वेदन की प्रक्रिया और श्रेणी के अनुसार दस्तावेज अलग हो सकते हैं। सामान्यतः निम्न जानकारी तैयार रखें:
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आधार कार्ड या मान्य पहचान प्रमाण
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आयु का प्रमाण
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बिहार में निवास संबंधी प्रमाण, जहाँ आवश्यक हो
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पासपोर्ट आकार का फोटो
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सक्रिय मोबाइल नंबर
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बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण, जहाँ माँगा जाए
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निर्माण कार्य में लगे होने का प्रमाण या निर्धारित स्व-घोषणा
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पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य करने का प्रमाण
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संबंधित श्रेणी के लिए माँगे गए अतिरिक्त दस्तावेज
किसी विशेष लाभ, जैसे विवाह, शिक्षा, मातृत्व, चिकित्सा या मृत्यु सहायता के लिए अतिरिक्त प्रमाणपत्र भी माँगे जा सकते हैं।
बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएँ?
बिहार में निर्माण श्रमिक पंजीकरण के लिए राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक व्यवस्था का उपयोग करें।
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बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
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श्रमिक पंजीकरण या Labour Registration से संबंधित विकल्प खोजें।
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पोर्टल पर उपलब्ध निर्देश पढ़ें और आवेदन फॉर्म खोलें।
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नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और काम से संबंधित विवरण भरें।
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निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहचान और निर्माण कार्य का प्रमाण दें।
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माँगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
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फॉर्म में दर्ज विवरण की जाँच करके आवेदन जमा करें।
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आवेदन संख्या या रसीद सुरक्षित रखें।
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पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें या संबंधित श्रम कार्यालय से संपर्क करें।
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स्वीकृति मिलने पर पंजीकरण कार्ड और उसकी वैधता से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें।
यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध न हो या सत्यापन में समस्या आए, तो बोर्ड या संबंधित श्रम कार्यालय से सहायता लें। आवेदन स्वीकार होने, कार्ड जारी होने और किसी लाभ की स्वीकृति के बीच अंतर हो सकता है।
लेबर कार्ड बनने के बाद योजना का लाभ कैसे लें?
लेबर कार्ड बनने के बाद सबसे पहले यह जाँचें कि आपका पंजीकरण सक्रिय है और उसमें नाम, मोबाइल नंबर, काम की श्रेणी तथा अन्य विवरण सही हैं।
इसके बाद जिस सहायता के लिए आवेदन करना है, उसकी अलग पात्रता और दस्तावेज जाँचें। उदाहरण के लिए:
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शिक्षा सहायता के लिए छात्र का विवरण और शैक्षणिक प्रमाणपत्र लग सकते हैं।
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विवाह सहायता के लिए विवाह तथा लाभार्थी से संबंधित प्रमाण माँगे जा सकते हैं।
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चिकित्सा सहायता के लिए बीमारी और इलाज के दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं।
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मृत्यु सहायता के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, आश्रित का विवरण और अन्य निर्धारित प्रमाण लग सकते हैं।
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पेंशन या दिव्यांगता सहायता के लिए आयु, पंजीकरण और चिकित्सकीय प्रमाण की शर्तें लागू हो सकती हैं।
हर लाभ के लिए आवेदन की समय-सीमा और दस्तावेज अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी एक योजना के दस्तावेजों को सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त न मानें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
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बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
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Registration Status, Application Status या संबंधित विकल्प खोजें।
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आवेदन संख्या, पंजीकरण संख्या या पोर्टल पर माँगी गई जानकारी दर्ज करें।
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उपलब्ध स्थिति देखें और यदि कोई दस्तावेज या सुधार लंबित हो तो निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें।
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ऑनलाइन स्थिति उपलब्ध न होने पर संबंधित श्रम कार्यालय या बोर्ड की सहायता सेवा से संपर्क करें।
आवेदन या भुगतान में समस्या हो तो क्या करें?
यदि कार्ड नहीं बन रहा है, आवेदन लंबित है या सहायता राशि नहीं मिली है, तो पहले यह पता करें कि समस्या पंजीकरण, पात्रता, दस्तावेज, बैंक विवरण या लाभ की स्वीकृति में से किस स्तर पर है।
शिकायत करते समय आवेदन संख्या, पंजीकरण विवरण और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। अनजान एजेंट को OTP, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी न दें। किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले यह पुष्टि करें कि वह अधिकृत सेवा प्रदाता है।