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दिव्यांग पेंशन योजना 2026: ₹1,100 प्रति माह पेंशन, पात्रता, आवेदन और जरूरी दस्तावेज

दिव्यांग पेंशन योजना 2026: ₹1,100 प्रति माह पेंशन, पात्रता, आवेदन और जरूरी दस्तावेज

बिहार में दिव्यांगजनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है।

वर्तमान में बिहार में दिव्यांग पेंशन से संबंधित दो प्रमुख योजनाएं SSPMIS पर दर्ज हैं—बिहार राज्य दिव्यांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (BSDP) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS)। बिहार सरकार की सितंबर 2026 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से DBT के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। 

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दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?

दिव्यांग पेंशन योजना बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

बिहार के Social Security Pension Management Information System (SSPMIS) पर बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन दोनों की जानकारी उपलब्ध है।


दिव्यांग पेंशन में कितनी राशि मिलती है?

बिहार सरकार की 10 सितंबर 2026 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पेंशन राशि DBT के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जा रही है।

जानकारी विवरण
पेंशन राशि ₹1,100 प्रति माह
भुगतान का तरीका DBT
बैंक खाता लाभार्थी के बैंक खाते में
योजना का विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
आवेदन/पेंशन सिस्टम SSPMIS
दिव्यांगता सामान्यतः न्यूनतम 40% प्रमाणित दिव्यांगता

नोट: अलग-अलग दिव्यांग पेंशन योजनाओं की पात्रता अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले यह देखना जरूरी है कि आवेदक Bihar State Disability Pension या Indira Gandhi National Disability Pension में से किस योजना के लिए पात्र है।


बिहार राज्य दिव्यांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

Bihar State Disability Pension Scheme (BSDP) बिहार सरकार की राज्य स्तरीय दिव्यांगता पेंशन योजना है।

SSPMIS के अनुसार इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराना है जो Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) के अंतर्गत कवर नहीं होते।

इस योजना की प्रमुख पात्रता

आधिकारिक SSPMIS जानकारी के अनुसार:

  • आवेदक दिव्यांग होना चाहिए।
  • दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
  • इस योजना में न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं बताई गई है।
  • वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए अथवा आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा होना चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना क्या है?

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) केंद्र सरकार की National Social Assistance Programme के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगता पेंशन योजना है, जिसे बिहार में भी लागू किया जाता है।

SSPMIS के अनुसार बिहार में यह योजना वर्ष 2009-10 से लागू है। आधिकारिक SSPMIS विवरण में वर्तमान पेंशन राशि ₹1,100 प्रति माह दर्ज है। यदि कोई व्यक्ति राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उसे IGNDPS के तहत पेंशन के लिए अपात्र बताया गया है।


दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

दिव्यांग पेंशन की पात्रता योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। Bihar State Disability Pension के लिए आधिकारिक SSPMIS जानकारी के आधार पर मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

आवेदक के पास निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए और दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

2. बिहार का निवासी

आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। BSDP के लिए SSPMIS पर बिहार में कम से कम 10 वर्षों के निवास का प्रावधान भी दिया गया है।

3. आयु सीमा

BSDP के लिए SSPMIS के अनुसार कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

4. आय सीमा

BSDP के लिए SSPMIS पर वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है।


दिव्यांग पेंशन के लिए जरूरी Documents

आवेदन करते समय पोर्टल पर मांगे जाने वाले दस्तावेजों में सामान्यतः निम्न जानकारी/दस्तावेज शामिल हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या
  • निवास/अधिवास संबंधी प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज

बिहार के ServicePlus आवेदन फॉर्म में दिव्यांगता प्रतिशत, Disability Certificate Number और अधिवास की अवधि जैसी जानकारी मांगी जाती है।

जरूरी: दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय संबंधित सरकारी पोर्टल पर दिखाई गई requirements के अनुसार ही पूरी करें।


दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है।

Step 1: SSPMIS वेबसाइट खोलें

SSPMIS Bihar Official Website

Step 2: Pension Service देखें

पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित उपलब्ध सेवाओं और आवेदन विकल्पों को देखें।

Step 3: अपनी जानकारी भरें

नाम, पता, आधार संबंधी जानकारी, दिव्यांगता प्रतिशत, प्रमाण-पत्र संख्या और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

Step 4: Documents उपलब्ध कराएं

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज/जानकारी जमा करें।

Step 5: आवेदन Submit करें

जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या/रसीद सुरक्षित रखें।

Step 6: Verification

आवेदन संबंधित स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है। SSPMIS पर जिला स्तर के आवेदन और स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों की प्रगति भी उपलब्ध है।


पेंशन का पैसा कैसे मिलता है?

दिव्यांग पेंशन की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

बिहार सरकार ने 10 सितंबर 2026 को बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की जाएगी। उसी आधिकारिक अपडेट में अगस्त 2026 की पेंशन के रूप में 105.68 लाख लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान की जानकारी दी गई।


दिव्यांग पेंशन का Status कैसे Check करें?

अगर आपने दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है तो SSPMIS के माध्यम से beneficiary status से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है।

SSPMIS Bihar — Official Portal

पोर्टल पर Beneficiary Status विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा SSPMIS पर Bihar State Disability Pension और Indira Gandhi National Disability Pension की scheme-wise reports भी उपलब्ध हैं।


2026 में दिव्यांग पेंशन योजना की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने दिव्यांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बजट प्रावधान और अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किए हैं।

समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹230 करोड़ के राज्य योजना व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति से संबंधित आदेश भी जारी किया गया।

SSPMIS की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन के जिला-वार आवेदन, स्वीकृत और अस्वीकृत मामलों की स्थिति भी उपलब्ध है।


अगर दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं आया तो क्या करें?

यदि पात्र लाभार्थी को पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो सबसे पहले:

  1. SSPMIS पर Beneficiary Status Check करें।
  2. बैंक खाते की जानकारी जांचें।
  3. DBT से संबंधित बैंक/आधार स्थिति की जांच करें।
  4. आवेदन में कोई error या pending verification तो नहीं है, यह देखें।
  5. जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रखंड/पंचायत या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

दिव्यांग पेंशन और अन्य दिव्यांग योजनाओं में अंतर

दिव्यांगजनों के लिए बिहार में केवल पेंशन ही एकमात्र सहायता नहीं है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) जैसी अन्य योजनाएं भी संचालित हैं।

इसलिए पेंशन योजना और दिव्यांगजन सशक्तिकरण/अन्य सहायता योजनाओं को एक ही योजना नहीं समझना चाहिए। बिहार सरकार के 2026-27 के आदेशों में दोनों के लिए अलग-अलग बजट/आवंटन दर्ज हैं।


दिव्यांग पेंशन योजना के फायदे

  • पात्र दिव्यांगजनों को नियमित सामाजिक सुरक्षा सहायता।
  • वर्तमान सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान ₹1,100 प्रति माह की दर से।
  • राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में।
  • BSDP में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रावधान।
  • BSDP के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
  • बिहार में लंबे समय से रहने वाले पात्र दिव्यांगजनों के लिए राज्य योजना का प्रावधान।
  • आवेदन और beneficiary status के लिए ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध।

FAQ — दिव्यांग पेंशन योजना बिहार

1. बिहार में दिव्यांग पेंशन कितनी है?

वर्तमान बिहार सरकार की सितंबर 2026 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से राशि दी जा रही है।

2. दिव्यांग पेंशन के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है?

Bihar State Disability Pension Scheme के लिए SSPMIS पर न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रावधान दिया गया है।

3. क्या दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र की सीमा है?

Bihar State Disability Pension के लिए SSPMIS के अनुसार न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

4. क्या दिव्यांग पेंशन के लिए आय सीमा है?

Bihar State Disability Pension Scheme के लिए SSPMIS पर वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई गई है।

5. दिव्यांग पेंशन का पैसा कैसे मिलता है?

पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

6. दिव्यांग पेंशन का Status कैसे देखें?

SSPMIS Bihar के official portal पर Beneficiary Status विकल्प के माध्यम से जानकारी देखी जा सकती है।

7. क्या दिव्यांग पेंशन और IGNDPS एक ही योजना है?

नहीं। बिहार में Bihar State Disability Pension और Indira Gandhi National Disability Pension अलग-अलग योजनाएं हैं और उनकी eligibility अलग हो सकती है।

8. दिव्यांग पेंशन के लिए कौन-सा प्रमाण-पत्र जरूरी है?

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया में दिव्यांगता प्रतिशत और Disability Certificate Number जैसी जानकारी मांगी जाती है।

9. क्या बिहार के बाहर रहने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है?

Bihar State Disability Pension के लिए बिहार का निवासी होना अथवा SSPMIS में बताए गए निवास संबंधी मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

10. दिव्यांग पेंशन किस विभाग के अंतर्गत आती है?

दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित है।


Official Website

SSPMIS Bihar:
SSPMIS — Social Security Pension Management Information System

e-Labharthi Bihar:
e-Labharthi Bihar

ServicePlus Bihar:
ServicePlus Bihar


निष्कर्ष

दिव्यांग पेंशन योजना बिहार पात्र दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सरकारी व्यवस्था है। बिहार में राज्य और केंद्र दोनों स्तर की दिव्यांग पेंशन योजनाएं संचालित हैं। Bihar State Disability Pension के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता, बिहार में निवास और अन्य निर्धारित शर्तें महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में बिहार सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ₹1,100 प्रति माह है और भुगतान DBT के माध्यम से किया जा रहा है।


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