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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026: फसल खराब होने पर ₹20,000 तक सहायता, आवेदन और पात्रता की पूरी जानकारी

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026: फसल खराब होने पर ₹20,000 तक सहायता, आवेदन और पात्रता की पूरी जानकारी

खेती में मेहनत किसान करता है, लेकिन मौसम हमेशा किसान के साथ नहीं रहता। बाढ़, अत्यधिक बारिश, सूखा या अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल खराब हो जाए तो किसान के सामने अगली फसल की तैयारी और परिवार के खर्च दोनों की चुनौती आ सकती है।

इसी तरह की परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत अधिसूचित फसल में वास्तविक उपज की क्षति के आधार पर पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

खरीफ 2026 के लिए योजना लागू हो चुकी है और किसान 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य अधिसूचित फसलों की वास्तविक उपज में निर्धारित सीमा तक कमी होने पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

यह योजना सामान्य फसल बीमा की तरह किसान से प्रीमियम लेने वाली योजना नहीं है। खरीफ 2026 के लिए राज्य सरकार ने इसे अपनी योजना निधि से संचालित करने की व्यवस्था की है।

योजना में रैयत, गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान का कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 में कितनी सहायता मिलेगी?

खरीफ 2026 के लिए सहायता राशि वास्तविक उपज में हुई क्षति के आधार पर निर्धारित है।

फसल में वास्तविक उपज की क्षति सहायता राशि
20% तक क्षति ₹7,500 प्रति हेक्टेयर
20% से अधिक क्षति ₹10,000 प्रति हेक्टेयर
अधिकतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर
अधिकतम सहायता ₹20,000 तक

अर्थात 20% तक क्षति की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ₹15,000 तक और 20% से अधिक क्षति की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ₹20,000 तक सहायता हो सकती है।

महत्वपूर्ण: यह राशि प्रत्येक आवेदक को स्वतः नहीं मिलती। पात्रता, अधिसूचित फसल/क्षेत्र और वास्तविक उपज में निर्धारित क्षति के आधार पर सहायता देय होती है।


खरीफ 2026 में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

खरीफ 2026 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में फसलें पंचायत स्तर और जिला स्तर पर अधिसूचित की गई हैं।

पंचायत स्तर पर

  • अगहनी धान — बिहार के सभी 38 जिलों में
  • भदई मकई — चिन्हित 25 जिलों में

जिला स्तर पर

  • सोयाबीन — 3 जिले
  • अगहनी आलू — 14 जिले
  • अगहनी बैंगन — 15 जिले
  • अगहनी टमाटर — 12 जिले
  • अगहनी गोभी — 14 जिले
  • मखाना — 10 जिले

किस फसल के लिए कौन-सा जिला अधिसूचित है, इसकी पूरी जानकारी सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात

इस योजना में सिर्फ जमीन का मालिक किसान ही आवेदन नहीं कर सकता।

निर्धारित नियमों के अनुसार:

1. रैयत किसान

जिस किसान के नाम भूमि का स्वामित्व/कृषि भूमि का वैध रिकॉर्ड है, वह रैयत श्रेणी में आवेदन कर सकता है।

2. गैर-रैयत किसान

जो किसान अपनी जमीन के बजाय दूसरे की जमीन पर खेती करता है, वह निर्धारित नियमों और घोषणा-पत्र के आधार पर गैर-रैयत श्रेणी में आवेदन कर सकता है।

3. आंशिक रैयत एवं गैर-रैयत किसान

जिस किसान की कुछ खेती अपनी जमीन पर और कुछ खेती गैर-रैयत आधार पर है, उसके लिए भी निर्धारित श्रेणी में आवेदन का प्रावधान है।

आधिकारिक आवेदन निर्देशों में इन श्रेणियों के किसानों के लिए अलग-अलग घोषणा-पत्र संबंधी आवश्यकताएं दी गई हैं।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 के लिए पात्रता

खरीफ 2026 के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों को समझना जरूरी है:

  • किसान बिहार राज्य से संबंधित होना चाहिए।
  • किसान का कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण होना चाहिए।
  • किसान रैयत, गैर-रैयत या आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी में हो सकता है।
  • जिस फसल के लिए आवेदन किया जा रहा है, वह संबंधित क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अधिसूचित होनी चाहिए।
  • किसान को बोई गई फसल और क्षेत्रफल की सही जानकारी देनी होगी।
  • आवेदन के दौरान निर्धारित स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना होगा।
  • गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

क्या PM Kisan वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, लेकिन केवल PM-Kisan में पंजीकरण होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

आधिकारिक आवेदन निर्देश के अनुसार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं। PM-Kisan के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के लिए रैयत अथवा आंशिक रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी में आवेदन से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी कृषि DBT Registration स्थिति जरूर जांच लें।


बिहार फसल सहायता योजना 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के दौरान किसान को अपनी श्रेणी और खेती से संबंधित जानकारी देनी होती है।

मुख्य रूप से निम्न जानकारी/दस्तावेज तैयार रखें:

  • कृषि विभाग का DBT किसान पंजीकरण नंबर
  • आधार से संबंधित जानकारी
  • बैंक खाते की जानकारी
  • फसल का नाम
  • बोई गई फसल का क्षेत्रफल
  • भूमि का विवरण
  • खाता संख्या
  • खेसरा संख्या
  • थाना संख्या
  • कंप्यूटरीकृत जमाबंदी से संबंधित जानकारी, जहां लागू हो
  • निर्धारित स्व-घोषणा पत्र
  • गैर-रैयत/आंशिक रैयत श्रेणी में आवश्यक सत्यापित घोषणा-पत्र

आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर फसल एवं बोआई क्षेत्र से संबंधित भूमि विवरण तथा स्व-घोषणा पत्र की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दी गई है।


गैर-रैयत किसान के लिए क्या जरूरी है?

यह सवाल बहुत से किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

अगर किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं है और दूसरे की जमीन पर खेती करता है, तो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार गैर-रैयत किसान के रूप में आवेदन कर सकता है।

आधिकारिक निर्देश के अनुसार गैर-रैयत तथा आंशिक रैयत एवं गैर-रैयत किसानों के लिए निर्धारित घोषणा-पत्र पर मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 में आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।

Step 1: किसान पंजीकरण जांचें

सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका किसान पंजीकरण कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर है।

Step 2: ई-सहकारी पोर्टल खोलें

बिहार सहकारिता विभाग के आधिकारिक e-Sahkari पोर्टल पर जाएं।

Step 3: बिहार राज्य फसल सहायता योजना चुनें

खरीफ 2026 के लिए उपलब्ध आवेदन विकल्प चुनें।

Step 4: किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें

अपना कृषि विभाग का किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें।

Step 5: किसान एवं फसल की जानकारी भरें

फसल, बोया गया क्षेत्रफल और संबंधित भूमि का विवरण सावधानी से भरें।

Step 6: स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें

निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र भरकर अपलोड करें।

Step 7: आवेदन Final Submit करें

Submit करने से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांच लें।

ध्यान रखें: गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।


खरीफ 2026 के लिए आवेदन की Last Date

बिहार राज्य फसल सहायता योजना — खरीफ 2026

📅 आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026

💰 आवेदन शुल्क: ₹0

यानी किसान इस योजना के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय आवेदन और दस्तावेजों की जांच समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।


क्या बिहार फसल सहायता योजना में प्रीमियम देना पड़ता है?

नहीं।

खरीफ 2026 के लिए योजना में आवेदन करने वाले किसानों से किसी प्रकार का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आवेदन कराने के नाम पर सरकारी शुल्क के रूप में पैसा मांगने पर सावधान रहें।


सहायता राशि कैसे मिलेगी?

पात्र किसान को देय सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। 2026 की योजना से संबंधित उपलब्ध जानकारी में आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान का उल्लेख है।

इसलिए किसान को आवेदन के समय बैंक एवं आधार से संबंधित जानकारी सही रखना चाहिए।


क्या बिहार फसल सहायता योजना और फसल बीमा एक ही है?

नहीं।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना और फसल बीमा योजना को एक ही योजना नहीं समझना चाहिए।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य सरकार की अपनी सहायता व्यवस्था है, जिसमें निर्धारित फसल क्षति/उपज में कमी की स्थिति में सहायता दी जाती है।

इस योजना के लिए किसान से सामान्य बीमा प्रीमियम नहीं लिया जाता।


क्या कृषि इनपुट अनुदान या डीजल अनुदान लेने वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं?

ऐतिहासिक योजना नियमों और विभागीय जानकारी में यह प्रावधान रहा है कि कृषि इनपुट अनुदान या डीजल अनुदान का लाभ लेने वाले किसान भी राज्य फसल सहायता योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, यदि वे योजना की अन्य शर्तें पूरी करते हैं। 2024 की विभागीय जानकारी में भी इस बात का उल्लेख किया गया था।

फिर भी 2026 में किसी विशेष किसान की पात्रता उसके वर्तमान अधिसूचित नियमों के अनुसार ही तय होगी, इसलिए केवल किसी दूसरी योजना का लाभ लेने के आधार पर पात्रता मान लेना उचित नहीं है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना का Status कैसे देखें?

सहकारिता विभाग के e-Sahkari पोर्टल पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित भुगतान स्थिति और अन्य किसान सेवाएं उपलब्ध हैं।

इसके अलावा विभाग खरीफ और रबी मौसम के आवेदन एवं प्रगति के जिला-वार आंकड़े भी प्रकाशित करता है। उदाहरण के लिए 20 सितंबर 2026 के आधिकारिक रिपोर्ट में खरीफ 2026 के लिए जिला-वार आवेदन और फसलवार आंकड़े उपलब्ध हैं।

Official Portal:
e-Sahkari — बिहार सहकारिता विभाग


2026 में योजना की वर्तमान स्थिति

यह योजना 2026 में सक्रिय है।

बिहार सहकारिता विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में 20 अगस्त 2026 को खरीफ 2026 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना को अधिसूचित किए जाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2026-27 में खरीफ 2026 के लाभार्थी किसानों को अनुमान्य सहायता राशि के भुगतान के लिए जुलाई और अगस्त 2026 में राज्य योजना से धनराशि के आवंटन भी दर्ज हैं।

आधिकारिक e-Sahkari पोर्टल पर 20 सितंबर 2026 तक खरीफ 2026 के जिला-वार आवेदन आंकड़े भी प्रकाशित हैं।

इसलिए सितंबर 2026 में यह केवल पुरानी योजना की जानकारी नहीं है; खरीफ 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में प्रासंगिक है।


बिहार राज्य फसल सहायता योजना के फायदे

इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन में नुकसान की स्थिति में किसान को आर्थिक सहायता देना है।

प्रमुख फायदे:

  • फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता
  • अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता
  • 20% तक क्षति पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर
  • 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर
  • अधिकतम ₹20,000 तक सहायता
  • आवेदन के लिए कोई प्रीमियम नहीं
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
  • रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए आवेदन का प्रावधान
  • सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था

 


बिहार राज्य फसल सहायता योजना: एक नजर में

जानकारी विवरण
योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना
राज्य बिहार
विभाग सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
खरीफ 2026 लागू
आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026
आवेदन शुल्क निःशुल्क
20% तक क्षति ₹7,500/हेक्टेयर
20% से अधिक क्षति ₹10,000/हेक्टेयर
अधिकतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर
अधिकतम सहायता ₹20,000
किसान श्रेणी रैयत, गैर-रैयत, आंशिक रैयत एवं गैर-रैयत
भुगतान DBT
आवेदन माध्यम Online
Official Portal e-Sahkari, Bihar

 


बिहार राज्य फसल सहायता योजना FAQ

1. बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?

यह बिहार सरकार के सहकारिता विभाग की योजना है, जिसके तहत अधिसूचित फसलों की वास्तविक उपज में निर्धारित क्षति होने पर पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. खरीफ 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

31 अक्टूबर 2026 खरीफ 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है।

3. बिहार फसल सहायता योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

20% तक वास्तविक उपज क्षति पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रावधान है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता मान्य है।

4. अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है?

20% से अधिक क्षति की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ₹20,000 तक सहायता मिल सकती है। 20% तक क्षति होने पर अधिकतम सहायता ₹15,000 तक होगी।

5. क्या गैर-रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं?

हाँ। निर्धारित नियमों के अनुसार रैयत, गैर-रैयत और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं।

6. क्या बिहार फसल सहायता योजना के लिए कोई शुल्क लगता है?

खरीफ 2026 के लिए आवेदन निःशुल्क है और किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

7. क्या किसान को DBT Registration करना जरूरी है?

हाँ। आधिकारिक आवेदन निर्देश के अनुसार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण आवश्यक है।

8. कौन-कौन सी फसलें खरीफ 2026 में शामिल हैं?

खरीफ 2026 में अगहनी धान, भदई मकई तथा अधिसूचित जिलों के अनुसार सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी शामिल हैं। फसल की पात्रता जिले और अधिसूचना के अनुसार जांचनी चाहिए।

9. क्या PM Kisan लाभार्थी किसान आवेदन कर सकते हैं?

PM-Kisan में पंजीकृत किसान भी निर्धारित श्रेणी और अन्य शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। केवल PM-Kisan लाभार्थी होना अपने आप में योजना की सभी पात्रता शर्तें पूरी होने का प्रमाण नहीं है।

10. फसल सहायता की राशि कैसे मिलेगी?

पात्रता और क्षति के निर्धारण के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।

11. क्या कृषि इनपुट अनुदान लेने वाला किसान भी फसल सहायता ले सकता है?

ऐसी संयुक्त पात्रता का प्रावधान पूर्व विभागीय जानकारी में रहा है, लेकिन 2026 के लिए किसान को वर्तमान अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता जांचनी चाहिए।

12. बिहार राज्य फसल सहायता योजना का Status कहां देखें?

सहकारिता विभाग के e-Sahkari पोर्टल पर योजना से संबंधित भुगतान स्थिति और अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं।


निष्कर्ष

बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण राज्य सहायता व्यवस्था है जिनकी अधिसूचित खरीफ फसल में निर्धारित सीमा के अनुसार वास्तविक उपज में क्षति हुई है।

खरीफ 2026 के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सहायता राशि वास्तविक उपज में क्षति के आधार पर ₹7,500 से ₹10,000 प्रति हेक्टेयर तक है और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है।

आवेदन करने से पहले किसान को अपनी DBT Registration, अधिसूचित फसल/जिला, भूमि विवरण और स्व-घोषणा पत्र की जानकारी सही रखनी चाहिए। गलत जानकारी या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन प्रभावित हो सकता है।


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Category:
कृषि एवं किसान

Department:
सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

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बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2026 में फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायत

 
 
 

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