आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
PM SVANidhi योजना 2026: रेहड़ी-पटरी वालों को ₹50,000 तक लोन, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
Overview
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती और औपचारिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना तथा उन्हें वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। योजना का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है।
2025 में योजना का पुनर्गठन किया गया और इसकी ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। संशोधित योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।
PM SVANidhi में लोन की राशि
| ऋण चरण | अधिकतम ऋण राशि |
|---|---|
| पहला चरण | ₹15,000 तक |
| दूसरा चरण | ₹25,000 तक |
| तीसरा चरण | ₹50,000 तक |
पहले और दूसरे चरण के ऋण में समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी क्रमशः अगले चरण के लिए पात्र हो सकते हैं। तीसरे चरण के ऋण की अधिकतम राशि ₹50,000 है।
ऋण चुकाने की अवधि
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तीन चरणों के ऋण की अधिकतम repayment अवधि क्रमशः 12 महीने, 18 महीने और 36 महीने है। ऋण का भुगतान मासिक किस्तों में किया जाता है।
UPI-Linked RuPay Credit Card
दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ₹30,000 तक की सीमा वाला UPI-Linked RuPay Credit Card उपलब्ध कराया जा सकता है।
डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक
योजना में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक कैशबैक का प्रावधान है। इसमें खुदरा और थोक डिजिटल लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन शामिल हैं।
SVANidhi से समृद्धि
SVANidhi se Samriddhi के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार करके उन्हें चयनित केंद्रीय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
Benefits
- ₹15,000 तक पहला working-capital loan
- ₹25,000 तक दूसरा loan
- ₹50,000 तक तीसरा loan
- बिना जमानत working-capital loan
- समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी
- डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक
- पात्र विक्रेताओं के लिए ₹30,000 तक UPI-Linked RuPay Credit Card
- अगले चरण में अधिक ऋण लेने का अवसर
- SVANidhi से Samriddhi के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास
- योजना की ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक
Eligibility
- आवेदक स्ट्रीट वेंडर / रेहड़ी-पटरी विक्रेता होना चाहिए।
- आवेदक शहरी या योजना के अंतर्गत शामिल किए जा रहे संबंधित census/peri-urban क्षेत्र में vending activity करता हो।
- विक्रेता की पहचान और पात्रता स्थानीय निकाय/सर्वे एवं योजना के निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर की जाती है।
- आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया लागू हो सकती है।
- अगले ऋण चरण के लिए पिछले चरण के ऋण का निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान आवश्यक होता है।
- UPI-Linked RuPay Credit Card के लिए दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाना आवश्यक है।
How to apply
चरण 1: पात्र स्ट्रीट वेंडर PM SVANidhi आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
चरण 2: मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: पहचान एवं e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
चरण 4: vending activity और बैंक खाते से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज जमा/अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन संबंधित प्रक्रिया के अनुसार बैंक/ऋणदाता संस्था को भेजा जाता है।
चरण 7: बैंक/ऋणदाता द्वारा आवेदन और पात्रता का सत्यापन किया जाता है।
चरण 8: स्वीकृति के बाद ऋण राशि निर्धारित बैंक खाते में जारी की जाती है।
चरण 9: समय पर ऋण चुकाने पर पात्रता के अनुसार अगले चरण के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Documents needed
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान प्रमाण
- पता/निवास संबंधी दस्तावेज
- स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित प्रमाण, यदि उपलब्ध हो
- बैंक खाता विवरण
- पासबुक/बैंक अकाउंट जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- e-KYC के लिए आवश्यक जानकारी
- स्थानीय निकाय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज