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परिवहन विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना — बस/मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी

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शुरू हुई 26 नवंबर 2023

विवरण

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार के परिवहन विभाग की एक योजना है, जिसकी अधिसूचना 29 नवंबर 2023 को जारी हुई थी। इसका मक़सद है राज्य के प्रखंड मुख्यालयों और दूरदराज़ की पंचायतों को ज़िला मुख्यालय से बेहतर सड़क परिवहन सुविधा से जोड़ना, साथ ही युवाओं को परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत ज़िला मुख्यालय वाले प्रखंडों को छोड़कर बाकी 496 प्रखंडों में, हर प्रखंड से 7 लाभुकों को बस या मिनी बस खरीदने के लिए ₹5 लाख तक की सब्सिडी (कुल लागत का लगभग 50%) दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के ज़रिए भेजी जाती है। योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय — सभी वर्गों के आवेदक ले सकते हैं।

चूंकि हर प्रखंड में सीमित सीटें (7 लाभुक) ही हैं, इसलिए ज़्यादा आवेदन आने पर कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन/चयन प्रक्रिया से लाभार्थी चुने जाते हैं। हाल ही में पहले चरण में करीब 2,752 लाभुकों को चयन-पत्र मिलना शुरू हुआ है, जिससे पता चलता है कि योजना अभी सक्रिय रूप से लागू हो रही है।

 

लाभ

  • बस/मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी, यानी कुल लागत का लगभग 50%
  • हर प्रखंड में 7 लाभुकों को यह मौका, यानी राज्यभर में हज़ारों लाभार्थी
  • राशि सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए
  • सामान्य, SC, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक — सभी वर्गों के लिए खुला
  • प्रखंड और दूरदराज़ की पंचायतों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से आम लोगों को भी फायदा
  • खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू करने का मौका, जिससे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलता है

 

पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए
  • आवेदक के पास परिवहन विभाग से जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
  • सामान्य वर्ग, SC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय — सभी पात्र
  • यह योजना खासकर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं

 

आवेदन प्रक्रिया

  • आधार कार्ड
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं पास)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी से हैं)
  • बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

 

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आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं पास)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी से हैं)
  • बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. सवाल: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

जवाब: यह बिहार परिवहन विभाग की योजना है, जिसके तहत प्रखंड मुख्यालयों को दूरदराज़ की पंचायतों और ज़िला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस या मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।

Q2. सवाल: हर प्रखंड में कितने लोगों को लाभ मिलता है?

जवाब: ज़िला मुख्यालय वाले प्रखंडों को छोड़कर बाकी 496 प्रखंडों में हर प्रखंड से 7 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।

Q3. सवाल: सब्सिडी की राशि कितनी है?

जवाब: बस/मिनी बस खरीदने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, जो कुल लागत का लगभग 50% होती है।

Q4. सवाल: इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

जवाब: आवेदक बिहार का निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, 10वीं पास और वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए।

Q5. सवाल: कौन-कौन सी श्रेणी के लोग आवेदन कर सकते हैं?

जवाब: सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय — सभी वर्गों के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Q6. सवाल: आवेदन कहां और कैसे करें?

जवाब: आवेदन आधिकारिक पोर्टल appsonline.bih.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

Q7. सवाल: क्या सिर्फ आवेदन करने से सब्सिडी मिल जाएगी?

जवाब: नहीं, हर प्रखंड में सीटें सीमित (7) होने के कारण ज़्यादा आवेदन आने पर कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

Q8. सवाल: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जवाब: आधार कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं पास का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और बैंक पासबुक चाहिए।

Q9. सवाल: क्या यह योजना अभी भी चालू है?

जवाब: योजना मूल रूप से 2025-26 तक के लिए अधिसूचित थी, लेकिन हाल की रिपोर्टों के अनुसार पहले चरण में लाभुकों को अभी भी चयन-पत्र मिल रहे हैं। मौजूदा आवेदन स्थिति पोर्टल पर ज़रूर जांच लें।